रिपोर्टर भुवनेश्वर केवट
बिछिया में एसडीएम सर्जना यादव के नेतृत्व में गठित दल द्वारा स्थायी लाइसेंस वाले पटाखा दुकान का निरीक्षण किया गया, जिसमे पाया गया कि लाइसेंसधारी का परिसर भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत लायसेंस की शर्तों के अनुरूप भंडारण नहीं किया गया था। जांच दल को स्टॉक पंजी सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। इसी प्रकार सुरक्षा के इंतजाम में भी कमी पाई गई। जिसके आधार पर दुकान को तत्काल प्रभाव से सील किया गया। साथ ही लाइसेंस रद्द करने कार्यवाही की गई।
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