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चौरई के अंतर्गत राजस्व अनुविभागीय अधिकारी, एस.डी.ओ.पी.,तहसीलदार और फूड इंस्पेक्टर द्वारा ग्राम खमरा में जांच के दौरान एक मकान में गैस सिलेंडर रखे हुए पाए जाने पर मौके पर कार्रवाई करते हुये 17 गैस सिलेंडर जप्त किये गये ।

by Manish Gautam Chiefeditor
February 7, 2024
in छिन्दवाडा
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चौरई के अंतर्गत राजस्व अनुविभागीय अधिकारी, एस.डी.ओ.पी.,तहसीलदार और फूड इंस्पेक्टर द्वारा ग्राम खमरा में जांच के दौरान एक मकान में गैस सिलेंडर रखे हुए पाए जाने पर मौके पर कार्रवाई करते हुये 17 गैस सिलेंडर जप्त किये गये ।
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जिले में दिन भर चला पटाखा गोदामों, दुकानों में सघन जांच का कार्य

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव द्वारा मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिए गए निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनोज पुष्प द्वारा आदेश जारी करते हुए छिंदवाड़ा जिले के सभी अनुविभागों के अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी, तहसीलदार व थाना प्रभारियों का संयुक्त जांच दल का गठन कर थोक पटाखा गोदामों, पटाका निर्माताओं, स्टोर हाउस, मैगजीन लाइसेंसधारियों के परिसर और उनको विस्फोटक नियम 2008 के तहत जारी लाइसेंस की शर्तों के पालन की सघन जांच के निर्देश दिए गये थे। इन निर्देशों के परिपालन में जिले के सभी अनुविभागों में गठित संयुक्त जांच दल द्वारा बुधवार को दिन भर अपने-अपने फील्ड का भ्रमण करते हुए जिले में संचालित थोक पटाखा गोदामों, पटाका निर्माताओं, स्टोर हाउस, मैगजीन आदि जिनमें विस्फोटकों का उपयोग किया जाता है, अथवा थोक पटाखा निर्माण अथवा संग्रहित कर विक्रय किया जाता है, उनकी सुरक्षा मापदण्डों के अनुरूप सघन जांच की गई। जांच में संयुक्त जांच दल द्वारा विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 तथा विस्फोटक नियम 2008 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप जिले की सभी 5 पटाखा निर्माताओं, 2 स्टोर हाउस, 24 थोक पटाखा लाइसेंसी एवं अवैध गैस सिलेंडर भंडारण की सघन जांच की गई। सुरक्षा उपकरण नहीं पाए जाने पर कई दुकानों को सील किया गया है, जिन संस्थाओं में सुरक्षा मापदंड में कमी मिली है, उनके विरुध्द कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। अवैध गैस सिलेंडर भंडारण पर कार्यवाही करते हुए 5 प्रकरण में 100 गैस सिलेंडर जप्त कर, एक प्रकरण में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, शेष में एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है।
अपर कलेक्टर श्री के.सी.बोपचे ने बताया कि हर्रई में एसडीएम एवं एसडीओपी द्वारा मेसर्स श्री साई इंटरप्राइज के विस्फोटक पदार्थ के गोदाम का निरीक्षण किया गया। अमरवाड़ा में पटाखा दुकानों, राजकुमार पटाखा गोदाम की जांच की गई। तहसील अमरवाड़ा के अंतर्गत कुल 6 लोगों के घर व दुकानों में अवैध रूप से रखे गए पटाखों को जप्त कर थाने में रखवाया गया । सिंगोड़ी स्थित मैगजीन भंडार केंद्र और ग्राम तेंदनीरैयत में 4 मैगजीन सेंटर की जांच की गई। परासिया में भी पटाखे विक्रेताओं द्वारा घरों में भी पटाखे रखे पाए जाने पर उन्हें जप्त किया गया । परासिया में तीन पटाखा दुकानों एक दुकान ग्राम खमराजेठू में और 2 दुकानें ग्राम भंडारिया श्याम टाकीज परासिया के पास कोई सुरक्षा उपकरण नहीं पाए जाने पर इन दुकानों को सील किया गया। डब्लू.सी.एल. के अंतर्गत तानसी और हरनभटा मैगजीन की जांच की गई। छिंदवाड़ा में रामगढी स्थित पटाखा फैक्ट्री का एसडीएम छिंदवाड़ा, नगर पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी कुंडीपुरा, तहसीलदार छिंदवाड़ा ग्रामीण एवं नायब तहसीलदार द्वारा संयुक्त रुप से निरीक्षण किया गया। सिवनी प्राणमोती स्थित लाइसेंसधारी पटाखा गोडाउन एवं थोक विक्रेताओ की जाँच की गई। एसडीएम छिंदवाड़ा द्वारा ग्राम रोहनाखुर्द स्थित पटाखा निर्माण इकाई का निरीक्षण किया गया। अनुभाग चौरई के अंतर्गत राजस्व अनुविभागीय अधिकारी, एस.डी.ओ.पी.,तहसीलदार और फूड इंस्पेक्टर द्वारा ग्राम खमरा में जांच के दौरान एक मकान में गैस सिलेंडर रखे हुए पाए जाने पर मौके पर कार्रवाई करते हुये 17 गैस सिलेंडर जप्त किये गये ।

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