कलेक्टर श्री अवि प्रसाद नें जिले के विभागीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली पंचनामा की कार्यवाही के दौरान पंचनामा तैयार करनें वाले अधिकारियों को अपना नाम एवं पदनाम का स्पष्ट उल्लेख करते हुए पदमुद्रा का प्रयोग आवश्यक रूप से करनें हेतु निर्देशित किया है।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जारी आदेश में कार्यालय एवं विभाग प्रमुखों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली नस्तियों में कार्यवाही के दौरान संलग्न किये गए पंचनामा में अधिकारी के मात्र हस्ताक्षर होने के कारण भविष्य में न्यायालय में प्रकरण निर्मित होने पर पंचनामा किस अधिकारी द्वारा तैयार किया गया है ज्ञात करनें में असुविधा होनें का लेख किया जाकर अधिकारी द्वारा नाम पदनाम एवं पदमुद्रा का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए है।