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Home मध्यप्रदेश रायसेन

अवयस्क बालिका के साथ गलत काम (बलात्कार) करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं 26000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया

by Manish Gautam Chiefeditor
January 24, 2024
in रायसेन
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अवयस्क बालिका के साथ गलत काम (बलात्कार) करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं 26000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया
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रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी

माननीय न्यायालय श्रीमान् राजीव राव गौतम, अनन्य् विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपी शिवम उर्फ शुभम कुशवाहा पिता संतोश कुशवाहा, आयु करीब 23 वर्ष, निवासी गोपालपुर मंदिर के पास, रायसेन थाना रायसेन जिला रायसेन (म.प्र.) को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 03 सहपठित धारा 04 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(v) में आजीवन कारावास तथा कुल 26000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

इस मामले में शासन की ओर से श्रीमती भारती गेडाम, विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला रायसेन ने पैरवी की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पीडि़ता की मां ने दिनांक 18.03.2021 को पुलिस थाना सुल्तानपुर जिला रायसेन में इस आशय की गुमशुदगी रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 16.03.2021 को रात्रि में वह एवं उसके परिवार के सभी व्यक्ति खाना खा पीकर सो गये थे, (उसकी अवयस्क पुत्री) पीडि़ता उम्र करीब 17 वर्ष अलग कमरे में सो रही थी, सुबह करीब 04:00 बजे जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि पीडि़ता बिस्तर पर नहीं है, उसने सोचा कि वह निस्तार हेतु बाहर गयी होगी, जब काफी देर हो गयी तो पीडि़ता नहीं आयी, तब उसने पीडि़ता के मोबाईल नंबर पर फोन लगाया तो वह फोन बंद आ रहा था, मोबाईल की सिम कमरे में बेड के पास पड़ी थी, तब उसने एवं उसके पति ने पीडि़ता को घर के आसपास व गांव में एवं रिश्तेदारी में ढूंढा किन्तु नहीं मिली, उसे शिवम कुशवाहा पर शक है कि वह ही उसकी अवयस्क पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया है क्योंकि शिवम ने उसे 10 दिन पहले मोबाईल पर फोन लगाकर बात की थी। उक्तल सूचना के आधार पर पुलि थाना सुल्तानपुर के गुम इंसान क्र. 0010/2021 पर पीडि़ता के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज की गयी एवं उक्ता रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात व्‍यक्ति के विरूद्ध पुलिस थाना सुल्तानपुर के अपराध क्र. 0062/2021 पर भादवि. की धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाकर अपराध को विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, फरियादी पीडि़ता की माता-पिता के कथन लेखबद्ध किये गये। पीडि़ता को दिनांक 20.03.2021 को चौपड़ा जोड़ रायसेन से आरोपी शिवम के कब्ज से दस्तयाब कर दस्तयाबी पंचनामा बनाया गया। पीडि़ता से पूछताछ कर पीडि़ता के दप्रसं. की धारा 161 के तहत कथन लेखबद्ध किये गये, पीडि़ता के द्वारा अपने कथनों में आरोपी शिवम उर्फ शुभम के द्वारा उसके साथ गलत काम बलात्कार किये जाने का तथ्य बताया गया। पीडि़ता का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। प्रकरण में रक्त़ नमूना लिया जाकर एफ एस एल एवं डी एन ए परीक्षण हेतु भेजा गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।

श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0

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