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Home मध्यप्रदेश भोपाल

गलत काम करने वालो की अब खैर नही अपनी बच्ची पर बुरी नियत रखने वाले आरोपी को हुई 20 वर्ष की सजा

by Manish Gautam Chiefeditor
January 17, 2024
in भोपाल
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गलत काम करने वालो की अब खैर नही अपनी बच्ची पर बुरी नियत रखने वाले आरोपी को हुई 20 वर्ष की सजा
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रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी , भोपाल ने बताया कि आज दिनांक 17/01/2024 माननीय विशेष न्या‍यालय पॉक्‍सो (14वे अपर सत्र न्यायाधीश) श्रीमती तृप्ती पाण्डेय, के द्वारा नाबालिक बच्ची से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी रोहन साहनी को धारा 376 (2) एन भादवि एवं 5एल/6, 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी रोहन साहनी को 376 (2) एन भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सों एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रू अर्थदण्ड व धारा 376(2) एन, भादवि 5एम/6 पॉक्सो/ एक्‍ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000 रू अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है । उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम, श्रीमती गुंजन गुप्ता, श्रीमती सरला कहार द्वारा पैरवी की गई है।

घटना का संक्षिप्त् विवरण :-
दिनांक 15/12/2019 को फरियादिया के अपने माता-पिता के साथ थाना गांधी नगर जिला भोपाल में उपस्थित होकर सूचना दी कि दिनांक 14/12/2019 को शाम 07:00 बजे मेरी नाबालिक बेटी जो 1 वर्ष 6 माह की है जो कि कमरे मे मेरे साथ सौ रही थी तभी इसी बीच मैं वाशरूम करने चली गई तो देखा कि आरोपी रोहन साहनी मेरी बेटी के साथ कमरे मे प्रायवेट पार्ट को टच कर उंगली कर रहा था जिससे मेरी बच्ची जोर जोर से रो रही थी मैने बेटी को तुरंत उठाकर आरोपी को थक्का् दिया और मेरी बेटी पूरी रात रोती रही उसके प्रायवेट पार्ट पर लाल निशान और चोट जैसा दिखने लगा मैने सारी बात अपने माता-पिता को बताई और अगले दिन पुलिस थाना मे लिखित शिकायत आवेदन दिया। उक्त घटना की सूचना के आधार पर पुलिस थाना गांधी नगर द्वारा द्वारा अपराध क्रमांक 382/19 धारा 376(2)एन भादवि एवं 5एल, 5एन/6 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, पुलिस द्वारा विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य , तर्को एवं दस्तावेजो से सहमत होकर आरोपी को दोषी पाते हुऐ आरोपी रोहन साहनी को 376 (2) एन भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रू अर्थदण्ड व धारा 376(2) एन, भादवि 5एम/6 पॉक्सो‍ एकट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000 रू अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है

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