याचिकाकर्ता (WP/31748/2023)आराधना सिंह व अन्य ने हाईस्कूल शिक्षक भर्ती 2018 के बचे हुए पदों पर नियुक्ति न देने के विरुद्ध जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दिनाँक 21.12.2023 को याचिका प्रस्तुत की थी याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि वर्ष 2018 में उ. मा. शि. के 17000 पदों का विज्ञापन आया था जिसमे 15000 पदों को प्रथम चरण में व शेष पदों को द्वितीय चरण में भरा जाना था लेकिन नही भरा गया,
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याचिकाकर्ता द्वारा RTI लगाकर 2018 की भर्ती के रिक्त पदों की जानकारी माँगी उत्तरवादी क्रमांक 2 लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा RTI के जबाब में 5935 पदों को रिक्त होना बताया,याचिकाकर्ता के दस्तावेजों का सत्यापन कराए जाने के बाद भी नियुक्ति नही देने पर इन तथ्यों को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने रिक्त पदों की संख्या बताई । *न्यायमूर्ति विशाल धगत की एकल पीठ ने उत्तरवादी शासकीय अधिवक्ता से प्रश्न किया* क्या आपने भर्ती प्रक्रिया पूरा की ? जितने पद विज्ञापन में दिए थे उन पदों को पूरा किया और यदि पद उपलब्ध हैं तो भर्ती पूरी करे ,सरकार के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए कम समय देने का अनुरोध किया। उनका कहना है कि इससे कम मेधावी कोई अन्य अभ्यर्थी नहीं है।
नियुक्ति दी गई.पक्षों के विद्वान वकील को सुना।याचिकाकर्ताओं के वकील को निर्देश दिया जाता है कि वे उत्तरदाताओं-प्राधिकरणों के समक्ष नए अभ्यावेदन दाखिल करें, जिस पर उत्तरदाताओं-प्राधिकरणों द्वारा विचार किया जाएगा और उक्त अभ्यावेदन पर उचित और स्पष्ट आदेश पारित किए जाएंगे और आदेश याचिकाकर्ताओं को सूचित किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं को अलग-अलग अभ्यावेदन दाखिल करने का निर्देश दिया गया है और प्रत्येक अभ्यावेदन पर प्रतिवादी-अधिकारियों द्वारा अलग से आदेश पारित किया जाएगा।याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता धीरज तिवारी ने पक्ष रखा ।