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Home मध्यप्रदेश हरदा

दहेज प्रताड़ना के उदयपुर राजस्थान के मामले में अन्नपूर्णा भोजनालय की संचालक पेशवानी की अग्रिम जमानत निरस्त

by Manish Gautam Chiefeditor
January 10, 2024
in हरदा
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दहेज प्रताड़ना के उदयपुर राजस्थान के मामले में अन्नपूर्णा भोजनालय की संचालक पेशवानी की अग्रिम जमानत निरस्त
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हरदा के अन्नपूर्णा भोजनालय के संचालक गुरमुख पेशवानी के पुत्र हिमांशु पेशवानी की ससुराल उदयपुर राजस्थान में है। गुरमुख की पुत्रवधू के द्वारा अपने पति हिमांशु पेशवानी ससुर गुरमुख, सांस अंजू पेशवानी भांजा विक्की हिमानी उसकी पत्नी पूजा हिमानी एवं देवर राहुल पेशवानी के विरुद्ध महिला थाना उदयपुर राजस्थान में दहेज प्रताड़ना, छेड़छाड़, मारपीट एवं धोखाधड़ी का आरोप क्रमांक 197/ 2023 अंतर्गत धारा 498 ए ,406 ,420 ,354, 341, 323 भारतीय दंड संहिता का दिनांक 11 -10 -2023 को पंजीकृत करवाया। इस मामले में अभी कुछ दिन पूर्व भी उदयपुर राजस्थान की पुलिस आरोपियों को पकड़ने हरदा आई थी परंतु वह नहीं मिले। उसके बाद पति हिमांशु पेशवानी की ओर से उदयपुर सेशन न्यायालय महिला उत्पीडन जिला न्यायालय संवर्ग के समक्ष अग्रिम जमानत का आवेदन पेश किया। जिसका प्रकरण क्रमांक 7/ 2024 आरजेडीयूडी 010000502024 मेआज दिनांक 9 -1- 2024 को आदेश पारित किया गया, एवं पति हिमांशु पेशवानी की अग्रिम जमानत का आवेदन-पत्र अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया, माननीय न्यायालय ने यह पाया की प्रार्थी /अभियुक्त हिमांशु मुख्य अभियुक्त है एवं उसके विरुद्ध आलिप्तकारी साक्ष्य है, इस कारण उसको अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।
हिमांशु की अग्रिम जमानत निरस्त की गई ‌।

हरदा श्रीराम कुशवाहा की रिपोर्ट

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