रेत के अवैध परिवहन पर लगाया भारी अर्थ दन्ड
कटनी। रेत की अवैध तस्करी करते हुए पकड़े गए एक 10 चका ट्रक मलिक के खिलाफ कलेक्टर अवि प्रसाद ने लगभग पौने दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। औचक निरीक्षण के दौरान 30 अक्टूबर 2023 को बड़वारा तहसील के मझगांव ग्राम में ट्रक को पकड़ा गया था। प्रकरण की सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री प्रसाद ने अवैध रेत की तस्करी करते हुए पाए गए वाहन के मालिक पर भारी भरकम अर्थ दंड लगाया है।
इस तरह पकड़ाया ट्रक
रेत की अवैध तस्करी की शिकायतें प्राप्त होने के बाद कलेक्टर श्री प्रसाद ने खनिज विभाग को मामले में त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश पर खनिज निरीक्षक लगातार निगाह जमाए हुए थे। इसी बीच 30 अक्टूबर 2023 को बड़वारा तहसील के ग्राम मझगांव में आकस्मिक जांच के दौरान ट्रक चालक बड़वारा तहसील अंतर्गत ग्राम चांदन निवासी राम सूजन पिता कमलेश यादव को ट्रक क्रमांक एमपी 09 एच एच 2969 से 10 घन मीटर रेत का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया। प्रकरण की जांच करते हुए तस्करी करते हुए पकड़ा गया ट्रक कटनी निवासी दीपू सिंह एवं अभिषेक सिंह पिता राजेंद्र सिंह ग्राम बका उमरिया का होना पाया गया।
लगाया भारी अर्थ दंड
खनिज निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए जांच प्रतिवेदन की सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री प्रसाद ने वाहन मालिक एवं चालक द्वारा मध्य प्रदेश गौड़ खनिज नियम 2022 के नियम 19 का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर वाहन मालिक एवं चालक से प्रशमन राशि 2 लाख 19 हजार 750 वसूल करने के आदेश दिए। कलेक्टर द्वारा भारी अर्थ दंड लगाए जाने के बाद कार्यवाही करते हुए खनिज विभाग ने दोषियों से जुर्माने की राशि चालान के जरिए जमा कराई है। रेत की अवैध तस्करी में लिप्त वाहन मालिकों के खिलाफ कलेक्टर द्वारा भारी अर्थ दंड की कार्यवाही किए जाने से जिले के रेत माफियाओं में हड़कंप की स्थिति निर्मित है।


