कटनी। शासन से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में विजयराघवगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों ने धर्मगुरूओं की बैठक आहूत की और मध्यप्रदेश में धार्मिक स्थल और अन्य स्थलों पर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण विनिमय और नियंत्रण नियम के प्रावधानों के विषय में चर्चा की। संयुक्त तहसील कार्यालय भवन में आयोजित बैठक के दौरान एसडीएम महेश मंडलोई, तहसीलदार बीके मिश्रा, एसडीओपी केपी सिंह द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में धार्मिक स्थल और अन्य स्थानों में तय मापदण्ड के अनुरूप ही लाउडस्पीकर व डी.जे. के उपयोग के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी दी। आयोजित बैठक में सभी समुदाय और पंथ के धर्मगुरूओं ने अमन, भाईचारे और शासन के आदेशों व निर्देशों की सदैव पालन करनें की भावना को प्रदर्शित करते हुए निर्धारित मापदंड के अनुसार ही लाउडस्पीकर व डी.जे बजाने की सर्वसम्मति से सहमति जताई। एसडीएम श्री महेश मंडलोई ने सभी से शासन व सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार तय मापदण्ड के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने का आग्रह किया। इस पर मुस्लिम, हिन्दू, सिख और इसाई समुदाय के धर्मगुरूओं ने इस नियम के पालन हेतु सहमति जताई। तहसीलदार ने विशेष अवसरों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति प्राप्त करने की जानकारी भी दी। एसडीओपी ने धर्मगुरुओं से कहा कि धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकर का उपयोग विधिवत् अनुमति लेकर एवं निर्धारित मापदंडों के अनुसार करने हेतु सहयोग अपेक्षित है। बैठक में बताया गया कि आवासीय क्षेत्र में दिन के समय 55 डेसीबल एवं रात के समय 45 डेसीबल, औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय 75 डेसीबल, रात के समय 70 डेसीबल, वाणिज्य क्षेत्र में दिन के समय 65 डेसीबल एवं रात के समय 55 डेसीबल तथा शांत क्षेत्र में दिन के समय 50 डेसीबल एवं रात के समय 40 डेसीबल ध्वनि सीमा निर्धारित की गई है। जिसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में विजयराघवगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप सिंह ठाकुर, कैमोर थाना प्रभारी सुदेश कुमार, सीएमओ धर्मेंद्र शर्मा, बाबू ग्रोवर, गुलाम भाई, गरूणध्वज संस्कृत विद्यालय के आचार्यगण, बंजारी से मोहम्मद अल्ताफ उर्फ छोटे चाचा, माजिद खान, निजाम खान, शैफी खान सहित बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति थी।
*पिपरा से सुरेश सेन की रिपोर्ट


