उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में सभी गाड़ियों में लगवाना अनिवार्य,एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख 15 जनवरी 24 हुई निर्धारित : आरटीओ निशा चौहान
रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम ।हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने की अंतिम तारीख जो पहले 15 दिसंबर तय की गई थी, परिवहन आयुक्त द्वारा नवीन आदेशानुसार अब यह एचएसआरपी नंबर प्लेट 15 जनवरी 2024 तक लगवाई जा सकेगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी निशा चौहान द्वारा अवगत कराया गया कि परिवहन आयुक्त के द्वारा अधिकृत डीलरो की ऑनलाइन बुकिंग समीक्षा करने पर यह पाया गया की प्रत्येक एचएसआरपी नंबर प्लेट की ऑनलाइन आवेदन से लेकर प्राप्ति तक एक सप्ताह का समय लग रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में बनवाई जा रही नंबर प्लेट के कारण समय सीमा में सभी वाहनों में नंबर प्लेट न लग पाने के कारण परिवहन आयुक्त द्वारा नवीन आदेश जारी किया गया है। जिसके कारण अब सभी की सुविधा के लिए 15 जनवरी 2024 तक सभी वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट अनिवार्य किया गया है। आरटीओ निशा चौहान ने कहा कि नर्मदापुरम जिले के सभी वाहनों में नियत तिथि तक अनिवार्य रूप से एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाना है।अंतिम तिथि 15 जनवरी के बाद आरटीओ विभाग तथा यातायात विभाग द्वारा जिले के सभी मार्गो पर सघन रूप से जांच एवं चालानी कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। समय के पहले सभी छोटे – बड़े वाहनों में नंबर प्लेट लगना अनिवार्य है।यह नंबर प्लेट अपने नजदीकी वाहन डीलर से या https://bookmyhsrp.com/ से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से पहले के सभी रजिस्टर्ड वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगना जरूरी है।