म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन याचिका ऐश्वर्या शांडिल्य विरूद्ध शासन एवं अन्य में पारित निर्देशानुसार “दो पहिया वाहन पर हेलमेट धारण नहीं करने वाले वाहन चालकों और सीट बेल्ट धारण नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 128 व 129 के तहत् कार्यवाही की जायेगी । इन निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनोज पुष्प द्वारा सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि जिले के सभी शासकीय/ अर्द्धशासकीय व निजी कार्यालय के कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को (पिलीयन राईडर सहित) हेलमेट धारण करने के संबंध में निर्देश जारी करें और हेलमेट धारण नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही करते हुये कार्यालय में प्रवेश निरूद्ध करने संबंधी सख्त हिदायत दें ।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुष्प ने सभी स्कूल एवं कॉलेजों के प्रधान अध्यापक/प्रधानाचार्य के साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य को निर्देश दिये हैं कि सभी छात्र-छात्राओं के अभिभावकों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वह बच्चों को स्कूल/कॉलेज लेकर आते-जाते समय आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करें और जो छात्र-छात्रायें स्वयं वाहन से स्कूल/कॉलेज जाते हैं वह भी हेलमेट धारण करें । हेलमेट धारण नहीं करने वाले अभिभावकों एवं छात्र-छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश निरूद्ध करने की सख्त हिदायत दें । उन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि जिले के सभी पेट्रोल पंपो पर फ्लेक्सी बैनर के माध्यम से सभी दो पहिया वाहन चालकों एवं पिलीयन राईडर को हेलमेट धारण करने की सख्त हिदायत दें और पेट्रोल की आपूर्ति के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट धारण करने पर ही पेट्रोल का वितरण करें । उन्होंने आयुक्त नगरपालिक निगम, सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों व जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम एवं कंटेन्टमेंट बोर्ड के माध्यम से ठेके पर वाहन की पार्किंग व्यवस्था होने पर यात्रीगणों को हेलमेट धारण करने पर ही वाहन पार्किंग की सुविधा दें और ऐसे पार्किंग संचालकों को भी सख्त हिदायत दें । उन्होंने अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी व श्रम पदाधिकारी को निर्देश दिये हैं कि जिले में संचालित ऑटोमोबाईल शॉप पर बैनर/फ्लैक्स के माध्यम से हेलमेट धारण के संबंध में प्रचार-प्रसार करें और वाहन के विक्रय के समय सभी क्रेताओं को हेलमेट धारण करने के बाद ही शो-रूम से जाने के लिये निर्देशित करें । उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वाथ्य अधिकारी, सहायक संचालक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग व जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि सभी होटल, ढाबा, रेस्टारेंट, मॉल आदि स्थानों पर फ्लैक्स एवं बैनर के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में प्रचार-प्रसार करें और हेलमेट धारण नहीं करने वाले वाहन चालकों को ऐसे स्थानों पर प्रवेश वर्जित किये जाने के संबंध में सख्त हिदायत दें । उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले के डॉयल 100 एवं शहर में लगे पी.ए. सिस्टम के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में लगातार उद्घोषणा करें तथा जिले के प्रत्येक 2 थानों के बीच एक पी.ए. सिस्टम के माध्यम से जाकर आवश्यक रूप से हेलमेट धारण किये जाने के संबंध में लगातार प्रचार-प्रसार किया जावे । उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि विभाग द्वारा संचालित लाईसेंसी शराब की दुकानों पर हॉट बाजार के पार्किंग स्थलों पर भी हेलमेट धारण करने के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करें । इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित् करें ।


