पुलिस अधीक्षक कटनी अभिजीत कुमार रजन व्दारा लगातार अवैध शराब
कार्यवाही हेतु आदेशित करने एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटनी मनोज
केडिया के निर्देशन में तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस स्लीमनाबाद श्रीमान अखिलेश गौर
के मार्ग दर्शन में दिनांक 01.12.2023 को मुखबिर व्दारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भनपुरा
कलां में नहर के पास झाडियो में एक व्यक्ति शराब रखे बेंचने की फिराक पर खड़ा है, मुखबिर
से प्राप्त सूचना को तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कटनी अभिजीत कुमार
रजन,श्रीमान अतिरिक्त अधीक्षक महोदय पुलिस मनोज केडिया एवं श्रीमान अनुविभागीय
अधिकारी पुलिस स्लीमनाबाद अखिलेश गौर को दी गयी, जो श्रीमान जी के दिशा निर्देश पर
थाना प्रभारी उमरिया पान सिद्धार्थ राय मय स्टाफ के मुखबिर के बताये अनुसार स्थल के लिये
रवाना होकर ग्राम परसवारा नदी पुल के पास साक्षी- पुष्पेन्द्र दाहिया पिता सुरेश प्रसाद
दाहिया उम्र 36 साल निवासी ग्राम गौरेया मोहल्ला सिहोरा जिला जबलपुर हाल-ग्राम
उमरिया पान थाना उमरिया पान एवं मोहन लाल पिता वीरेन्द्र कुमार चौरसिया उम्र 36 साल
निवासी ग्राम उमरिया पान जंगल चौकी के पास थाना उमरिया पान जिला कटनी के ग्राम
भनपुरा कलां नहर के पास झाडियो में देखा तो एक व्यक्ति नहर के पास खेत की मेड की
झाडियो की आड पर दो सफेद रंग की प्लास्टिक की बोरियो में कुछ भरा हुआ खडा दिखाई
दिया जो पुलिस को देख कर भागने का प्रयास किया जिसे हमराह स्टाफ व साक्षीगणो की मदद
से घेरा बंद कर पकडा गया । जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम इन्द्र कुमार बर्मन पिता
जय प्रकाश बर्मन उम्र 25 साल निवासी ग्राम टोला थाना उमरियापान जिला कटनी का होना
बताया । जिसके पास कब्जे में झाडियो की आड मे छिपाकर रखे दो सफेद रंग की प्लास्टिक की
बोरियो को चैक किया गया, तो पहली बोरी के अन्दर चार खाकी रंग के कार्टून में देशी मदिरा
प्लेन शराब प्रत्येक पेटी मे 50 पाव (प्रत्येक पाव 180 ML), दूसरी बोरी के अन्दर भी चार
खाकी रंग के कार्टून में देशी मदिरा मसाला शराब प्रत्येक पेटी में 50 पाव (प्रत्येक पाव 180
ML) कुल 400 पाव देशी प्लेन शराब (72 लीटर कीमती 40,000 रूपये) अवैध शराब रखे
मिला जिससे शराब रखने के सम्बन्ध मे दस्तावेज मांगे गये जो कोई दस्तावेज पेश नहीं किया
जो समक्ष साक्षीगणो के दस्तावेज पेश न करने का पंचनामा तैयार किया गया। आरोपी इन्द्र
कुमार बर्मन के कब्जे से मुताबिक जप्ती पत्रक के 400 पाव देशी मदिरा प्लेन व मसाला कुल
कीमती 40,000 रुपये की जप्त कर धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम, 109 भा.द.वि. के तहत
कार्यवाही की गई, प्रकरण में एक आरोपी शक्ति सिंह ठाकुर फरार है।
पुलिस कार्यवाही में विशेष भूमिकाः- उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उनि सिद्धार्थ
राय,कार्य वाहक प्रआर. 228 योगेन्द्र सिंह राजपूत, आरक्षक क्रमांक 292 अजय तिवारी, आरक्षक
क्रमांक 264 मोहन मुवेल की विशेष भूमिका रही।


