रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। जिला मुख्यालय पर
आज 25 नवंबर शनिवार को
WP 7436/21 के तहत माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आरटीओ श्रीमती निशा चौहान के नेतृत्व में परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा बाबई मार्ग तथा हरदा मार्ग पर बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चालकों के विरुद्ध चलानी कार्यवाही की गई । तथा आगे से अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट लगाने की हिदायत सभी वाहन चालकों को दी गई। जांच के दौरान 55 वाहनों की जांच में 21 वाहन चालकों को बिना सीट बेल्ट लगाए पाए जाने पर 15000 रुपए की कुल चालानी कार्यवाही की गई। साथ ही बांद्राभान मेले में पहुंच रहे वाहनों को ओवरलोडिंग न करने तथा अधिक किराया न लेने के लिए आरटीओ अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है। साथ ही बांद्राभान मेले की ओर जाने वाले मार्ग पर जगह – जगह किराया सूची के बैनर को लगाकर निर्धारित किराए की जानकारी लोगो तक पहुंचाया जा रहा है। जिन वाहनों के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जाएगा उन वाहनों के खिलाफ चालानी व जप्ती की कार्यवाही की जाएगी। आरटीओ अधिकारी श्रीमति निशा चौहान ने बताया कि परिवहन विभाग के जांच दल के द्वारा लगातार बांद्राभान मेले मार्ग पर गस्त करते हुए वाहनों की जांच की जाएगी।


