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Home मध्यप्रदेश सतना

चुनाव के दौरान मीडिया कव्हरेज के लिये निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश

by Manish Gautam Chiefeditor
November 15, 2023
in सतना
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चुनाव के दौरान मीडिया कव्हरेज के लिये निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश
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चुनाव के दौरान मीडिया कव्हरेज के लिये निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश
—-
सतना 15 नवम्बर 2023/भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मीडिया कव्हरेज के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। आयोग ने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया के निर्धारित समय के समाप्ति के 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान टी.व्ही. तथा अन्य यंत्रों पर चुनाव संबंधी किसी भी विषय के प्रसारण आदि को प्रतिबंधित किया है। इसकी अवहेलना करने पर दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों दिये जा सकेंगे।
आयोग ने सभी प्रचार माध्यमों का ध्यान प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी निर्देशों की ओर दिलाया है, जिसके अनुसार प्रेस का दायित्व होगा कि वह निर्वाचन एवं उम्मीदवारों से संबंधित वस्तुपरक जानकारियाँ दें। निर्वाचन प्रावधानों के अंतर्गत साम्प्रदायिक अथवा जाति आधारित चुनाव अभियान प्रतिबंधित है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्देश दिये हैं कि प्रेस को ऐसे समाचार प्रसारित करने से बचना चाहिए, जिनसे लोगों के मध्य धर्म, जाति, नस्ल, सम्प्रदाय या भाषा को लेकर वैमनस्यता उत्पन्न हो। प्रेस काउंसिल के अनुसार प्रेस को असभ्य समाचार अथवा आलोचनात्मक बयान प्रकाशित करने से बचना चाहिए, जिनसे किसी उम्मीदवार के व्यक्तित्व व आचरण या उम्मीदवारी अथवा नाम वापसी को लेकर उसके निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। प्रेस को उम्मीदवार तथा राजनैतिक दल के विरूद्ध असत्यापित समाचार प्रकाशित नहीं करना चाहिए।

#MPElection2023
#JansamparkMP
Chief Electoral Officer Madhya Pradesh

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