वाहन मालिक एवं वाहन चालक को कारण बताओ नोटिस जारी
कटनी – खनिज रेत के अवैध परिवहन मामले में कलेक्टर श्री अवि प्रसाद ने हाईवा वाहन के मालिकों और वाहन चालक के विरूद्ध कुल 2 लाख 38 हजार 800 रूपये की शास्ति अधिरोपित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने खनिज रेत के अवैध परिवहन पर हाईवा 12 चका वाहन नंबर यूपी 93 बीटी 1891 के वाहन चालक एवं मालिक अंकित परौहा पिता श्री राजेश परौहा निवासी खिरहनी दुर्गा चौक जिला कटनी के विरूद्ध 37 हजार 800 रूपये अर्थ शास्ति, 2 लाख रूपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति और एक हजार रूपये प्रशमन शुल्क को मिलाकर कुल 2 लाख 38 हजार 800 रूपये की शास्ति अधिरोपित की है।
जारी कारण बताओ नोटिस में उल्लेखित किया गया है कि अवैध परिवहन प्रमाणित होने पर मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा मण्डारण का निवारण नियम के तहत निर्धारित कुल शास्ति की दोगुनी राशि अधिरोपित की जायेगी।
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