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Home मध्यप्रदेश रायसेन

अवयस्क बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को आजीवन कठोर कारावास व कुल 16000 रु. अर्थदंड

by Manish Gautam Chiefeditor
November 9, 2023
in रायसेन
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अवयस्क बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को आजीवन कठोर कारावास व कुल 16000 रु. अर्थदंड
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रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी

माननीय विशेष न्यायालय श्रीमान सुधांशु सक्सेना, अपर सत्र न्यायाधीश बरेली द्वारा आरोपी श्रीराम ताराम पिता कन्हैयालाल ताराम, उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम डूंगरिया थाना उदयपुरा को अवयस्क बालिका के साथ गलत काम करने के प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर आजीवन कठोर सश्रम कारावास व कुल 16000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया I

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना उदयपुरा में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि – “मैं ग्राम डुंगलिया रहती हूँ, कक्षा 5 वीं में पढ़ाई करती हूँ । कल दिनांक 11.05.22 को मेरी बुआ की लड़की की शादी थी; शादी में मैं अपनी मम्मी, मझली मम्मी और मेरे भाई बहन के साथ गांव में ही रात 09:10 बजे गये थे, मेरी मम्मी बगैरह मंडप के नीचे बैठी थी मैं भी पास में ही बैठी थी तभी करीब रात 11:00 बजे श्रीराम मामा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारे दादू बुला रहे है चलो मैं छोड़ दूI मैं श्रीराम मामा के साथ चली गयी वह मुझे थोड़ी दूर एक दुकान के बाजू में छेड़ी है वहां ले गया वहां जाकर श्रीराम मामा ने अपने कपड़े उतारकर मेरे साथ गलत काम कियाI कह रहा था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा किसी को यह बात नहीं बताना और यह कहकर चला गया। फिर मैंने घर जाकर अपने मम्मी व पापा को सारी बात बतायी और आज मैं अपने मम्मी-पापा के साथ थाने रिपोर्ट करने आयी हूँ, रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जावे ।“
उक्त रिपोर्ट पर थाना उदयपुरा द्वारा अपराध क्र. 167/2022 धारा 376AB, 376 (2) F भा.द.वि. एवं 5m/6, 5n/6 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 कायम कर अनुसन्धान उपरांत अभियोगपत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया I

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से
संयुक्त रूप से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री नरेंद्र सिंह राजपूत एवं विशेष लोक अभियोजक श्री सुनील कुमार नागा द्वारा पैरवी की गईI

मान. न्याया. द्वारा आरोपी श्रीराम ताराम को साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए धारा 376AB भा.द.वि. में आजीवन कठोर कारावास व 5000 रु. अर्थदंड एवं धारा 376 (2)F भा.द.वि. में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रु. अर्थदंड एवं 5m/6 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में आजीवन कठोर कारावास व 5000 रु. अर्थदंड एवं 5n/6 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में आजीवन कठोर कारावास व 5000 रु. अर्थदंड इस प्रकार कुल 16000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया I
पीड़ित अवयस्क बालिका को 3,00000 रु. पीड़ित प्रतिकर भी स्वीकृत किया गया I

श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0

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