निर्वाचन कार्य को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त पेट्रोल पम्प अधिग्रहित
रिपोर्टर मुकेश चतुर्वदी
भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन
पदाधिकारी म.प्र. भोपाल के निर्देशानुसार वर्ष 2023-24 में विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम एवं निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी, नोडल अधिकारी एवं
समस्त रिटर्निगध्सहायक रिटर्निंग आफिसरों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत डीजल, पेट्रोल की
उपलब्धता बनाये रखे जाने हेतु एवं निर्वाचन में लगे समस्त वाहनों हेतु डीजल पेट्रोल प्रदाय हेतु जिले में संचालित पम्पों में से अनुविभागवार कुल 24 पम्पों को चयनित कर अधिगृहित किये गये हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने बताया कि निर्वाचन कार्य को दृष्टिगत रखते हुये उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित पम्पों को अधिगृहित किया गया है। जिनमें विधानसभा क्षेत्र – 146 कुरवाई- पान बाई एनर्जी स्टेशन (आईओसीएल) बीना रोड कुरवाई। विधानसभा क्षेत्र-144 विदिशा- रिलायस जीयो बीपी., ढोलखेडी विदिशा। विधानसभा क्षेत्र-144 विदिशा- श्रीसाई फिल एण्ड फ्लाई (आईओसीएल) करारिया, विदिशा शामिल हैं। उक्त पेट्रोलध्डीजल पम्प संचालकों को आदेशित किया गया है कि वे विधानसभा निर्वाचन 2023-24 के दौरान पेट्रोल एवं डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाये रखेगें एवं संबंधित रिटर्निंग आफिसर की मांग एवं आवश्यकतानुसार संबंधित क्षेत्र के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की माँग के अनुरूप इन्डेन रसीद (पेट्रोल, डीजल) उपलब्ध कराएंगे। यदि संबंधित डीजल, पेट्रोल पंप मालिकों द्वारा समय पर इन्डेड रसीद या पीओएल देने से इंकार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।
रिटर्निंग आफीसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर को आदेशित किया जाता है कि वह अपने अधिनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से उक्त निर्वाचन के दौरान वाहनों में दिये गये पीओएल के उपयोग संबंधी लॉगबुक की प्रमाणित प्रति रखेंगे साथ ही पीओएल का हिसाब रखते हुये उसकी पंजी का संधारण करेगें तथा वाहन लॉगबुक भी नियमित भरे जाएं। निर्वाचन कार्य समाप्ति के पश्चात पीओएल के प्राप्त देयकों का सत्यापन कर एवं नियमानुसार भुगतान संबंधी पूर्ण कार्यवाही उपरांत देयक निर्वाचन कार्यालय में भुगतान हेतु प्रेषित करेगें।
अधिगृहित किये गये पेट्रोल डीजल पम्पों पर जिन क्षेत्रों के वाहनों को संबंधित रिटर्निगध्सहायक रिटर्निंग आफीसर द्वारा अधिकृत अधिकारी के माध्यम से डीजल पेट्रोल प्रदाय किया जाएगा उसके देयक संबंधित क्षेत्र के रिटर्निंगध्सहायक रिटर्निग आफीसर, द्वारा ही सत्यापित किए जाकर भुगतान हेतु प्रेषित किए जाएंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।


