निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर एक अधिकारी निलंबित
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज पुष्प द्वारा विधानसभा निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने व बिना सूचना के कर्तव्य से अनुपस्थित रहने पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1959 की धारा-159 का उल्लंघन किये जाने पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी आफ इंडिया परियोजना कियान्वयन इकाई छिंदवाड़ा के डिप्टी मैनेजर श्री मोहम्मद यूसूफ खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में डिप्टी मैनेजर श्री खान का मुख्यालय एनएचएआई कार्यालय छिंदवाडा रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्प ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-159 में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत नेशनल हाईवे अथॉरिटी आफ इंडिया परियोजना कियान्वयन इकाई छिंदवाड़ा के डिप्टी मैनेजर श्री खान को विधानसभा क्षेत्र 128-पांढुर्णा में सेक्टर कमांक-11 महलपुर के लिये सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किया गया था, किन्तु जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर पांढुर्णा के पास न तो अपनी उपस्थिति दी और न ही आवंटित मतदान केन्द्रों का निर्धारित तिथियों में भ्रमण किया जाकर निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की । रिटर्निंग ऑफिसर पांढुर्णा के प्रतिवेदन के आधार पर डिप्टी मैनेजर श्री खान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसके जवाब में उन्होंने अवगत कराया कि वे हाई बी.पी. व लो ब्लड शुगर की बीमारी के कारण निर्वाचन कार्य के लिए फिट नही हैं और चिकित्सा कारणों से निर्वाचन ड्यूटी करने में असमर्थ है। उन्होंने निर्वाचन कार्य से मुक्त किये जाने का निवेदन भी किया, किन्तु उन्होंने अपने जवाब के साथ किसी प्रकार के चिकित्सा अधिकारी/मेडीकल बोर्ड का सर्टिफिकेट प्रस्तुत नही किया । ऐसी स्थिति में यह पाया गया कि डिप्टी मैनेजर श्री खान द्वारा विधानसभा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में घोर लापरवाही बरती गई है तथा निर्वाचन कार्य में सेक्टर आफिसर के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हुए निर्वाचन कार्य में अवरोध उत्पन्न किया गया, इसलिये उनके विरूध्द निलंबन की कार्यवाही की गई है ।