• मुखपृष्ठ
  • नियम एवं शर्ते
  • गोपनीयता
  • खंडन
  • शिकायत/ सुझाव
  • हमारे बारे में
  • संपर्क
No Result
View All Result
Friday, March 13, 2026
MP NEWS CAST
NEWSLETTER
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
MP NEWS CAST
No Result
View All Result
Home मध्यप्रदेश रायसेन

नाबालिग बालिका के साथ बलात्‍संग करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 6000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया

by Manish Gautam Chiefeditor
November 3, 2023
in रायसेन
0
न्यायालय द्वारा फरियादी के साथ मारपीट करने वाले आरोपीगणों को 1 साल के कारावास की सजा
0
SHARES
0
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegram

रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी

माननीय न्यायालय श्रीमान् राजीव राव गौतम, अनन्य विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपी इदरीश खां पिता इद्दू खां, आयु 25 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 05, टेकरी मोहल्ला , सरफराज पठान का मकान राहतगढ़ थाना राहतगढ़ जिला सागर (म.प्र.) को धारा 363 भादसं. में 03 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 366 भादसं. में 04 वर्ष का कठोर कारावास एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(L)सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा कुल 6000/- रुपए के अर्थदण्डा से दण्डित किया गया।

इस मामले में शासन की ओर से श्रीमती भारती गेडाम, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला रायसेन ने पैरवी की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, अभियोक्त्री की मां के द्वारा दिनांक 08.01.2022 को पुलिस थाना सलामतपुर में इस आशय की मौखिक सूचना दिए जाने पर कि दिनांक 25.12.2021 को रात्रि करीब 09:00 बजे उसकी पुत्री फैक्ट्री चौराहे की तरफ जाने का कहकर गयी थी तो वह उसे घर वापिस लेकर आ गई थी तभी रात्रि करीब 10:00 बजे जब वह खाना खाकर सो गयी तो उसके बाद रात्रि में उसकी पुत्री/ पीडि़ता उसे बिना बताये कहीं चली गयी, उसने आस-पास के लोगों एवं रिश्तेदारों से पूछताछ कर तलाश किया किन्तु उसका कोई पता नहीं चला, उसे शक है कि उसकी अव्यस्क पुत्री को राहतगढ़ का रहने वाला इदरीश खां बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना सलामतपुर के गुम इंसान क्र. 02/2022 पर पीडि़ता के गुम होने की गुमशुदगी रिपोर्ट प्र.पी. -6 दर्ज की गयी एवं उक्त रिपोर्ट के आधार पर संदेही इदरीश के विरूद्ध पुलिस थाना सलामतपुर के अपराध क्र. 05/2022 पर भादसं. की धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 07 लेखबद्ध की जाकर अपराध को विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, मेडिकल परीक्षण करवाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।

श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0

Share this:

  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

Like this:

Like Loading...
Manish Gautam Chiefeditor

Manish Gautam Chiefeditor

Next Post
दीपावली पर जगमगायेंगे देशी दिये

दीपावली पर जगमगायेंगे देशी दिये

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

No Result
View All Result
  • About Us
  • Client Portal
  • Complaints and Feedback
  • Contact
  • Home 1
  • Privacy Policy
  • Privacy Policy
  • Rules and Regulations

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

%d