रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
विदिषा। (कुरवाई) प्रथम न्यायायिक मजिस्ट्ेट कुरवाई के द्वारा आरोपीगण राजा दांगी, गोविन्द सिंह दांगी, गजंेन्द्र सिंह दांगी ग्राम पिकलोन थाना कुरवाई को 01 वर्ष की सजा से दंडित किया।
अभियोजन का मामला यह है कि, घटना ग्राम पिकलोन थाना कुरवाई की दिनांक 12.10.18 की है घटना की रोज सुबह 07 बजे की बात है। आरोपीगणों पुराने केस की रंजिश को लेकर फरियादी विसन सिंह दांगी के घर के सामने आकर उससे गाली गलोच करने लगा तो फरियादी ने गाली गलोच करने से मना किया तो आरोपीगणों ने फरियादी के साथ घर में घुसकर लाठियों से मारने लगे। जिससे फरियादी विसन सिंह को बायें हाथ की भुजा मेें एवं बाएं जांघ एवं दाहिने हाथ के अगुंठे में चोट आई है बीच बचाव करने में फरियादी की पत्नी व बेटा बीच बचाव करने आये तो आरोपीगणों ने उन्हे भी मारपीट कर चोट पहुचाई तो फरियादी ने आरोपीगणों के विरूद्ध थाना कुरवाई में घटना की रिपोर्ट लेख कराई रिपोर्ट पर से थाना कुरवाई में अपराध क्रमांक 407/18 धारा 294,323,452,506,24 पंजीबद्ध किया। मामले मंे विचारण के दौरान अभियोजन के तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपीगणों को धारा 323 भादवि में दोषी पाते हुए 01 वर्ष की सजा से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सतीश गौतम ने की थी।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0