कटनी (26 अक्टूबर) – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दो आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही करते हुए चार माह की अवधि के लिए जिले की सीमा से निष्कासित करने का आदेश पारित किया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री प्रसाद ने दोनों अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है।
जिनके विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है उनमें कुठला थाना क्षेत्रांतर्गत इंदिरा नगर निवासी रज्जुल निषाद उम्र 45 वर्ष के विरूद्ध 2010 से अब तक कुल 5 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुए है जो विभिन्न न्यायालयों मंे प्रचलित है। इनमें अश्लील कार्य करना, खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा लोगों को डराना धमकाना, लूट, गाली-गलौच एवं मारपीट आदि में संलिप्त रहना जैसे मामले न्यायालय में प्रचलित है। इस स्थिति के मद्देनजर और विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए रज्जुल निषाद की गतिविधियों से निर्वाचन कार्य प्रभावित होने की संभावना के मद्देनजर कलेक्टर ने चार माह की अवधि के लिए कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया है।
इसी प्रकार एक अन्य आदेश में कलेक्टर श्री प्रसाद ने कैमोर थाना अंतर्गत खलवारा बाजार निवासी वार्ड क्रमांक 6 विजय सिंह सिसोदिया के विरूद्ध लोगों को गंदी-गंदी गालियां देने, मारपीट कर चोट पहुंचाने, जान से मारने की धमकी देने जैसे तीन आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है और विभिन्न न्यायालयों मंे प्रचलित है। विजय सिंह के द्वारा विधानसभा निर्वाचन कार्य प्रभावित होने की संभावना के मद्देनजर इसे चार माह की अवधि के लिए कटनी जिले की राजस्व सीमाओं और समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से चार माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया है।
दोनो आदतन अपराधियों को न्यायालय में नियत पेशी पर उपस्थित होने की अनुमति रहेगी। लेकिन इसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में देनी होगी तथा पेशी होने के तुरंत पश्चात इस न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।


