अभिजीत कुमार रंजन पुलिस अधीक्षक कटनी के निर्देशन व मनोज केडिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, के.पी. सिंह अनुविभागीय अधिकारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी विजयराघवगढ़ अनूप सिंह द्वारा अपने थाना स्टाफ के साथ मिलकर ग्राम बरहटा एवं रजरवारा नम्बर 01 में रेड कार्यवाही कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही।
कार्यवाही का विवरण – आदर्श आचार संहिता के निहित प्रावधानों के पालन में विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रियता पूर्वक थाना प्रभारी विजयराघवगढ़ अपने स्टाफ के साथ ग्राम बरहटा एवं रजरवारा नम्बर 1 में रेड कार्यवाही के दौरान 20 गुम्मा (डिब्बा) लाहन कीमती 60000 रूपया की नष्ट किया गया। कार्यवाही के दौरान आरोपी अवसर सिंह पिता बुद्धु सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम रजरवारा नम्बर 01 के कब्जे से हांथ भट्टी शराब 15 लीटर कीमती 3000 रूपया एवं धूप सिंह पिता सियालाल गोंड़ उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम बरहटा के कब्जे से 20 लीटर 4000 रूपया की जब्त का दोनों आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा 34-ए आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत कार्यवाही की गई।
पुलिस ने निकाला फ्लेग मार्च – विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होते ही विजयराघवगढ़ पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक श्री अभिजीत कुमार रंजन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनोज केडिया के मार्गदर्शन पर विजयराघवगढ़ पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री केण्पीण् सिंह विजयराघवगढ़ थाना प्रभारी अनूप सिंह इन दिनों आचार संहिता के परिपालन में आज पुलिस ने केन्द्रीय ओद्योगिक सुरक्षा बल के पैदल मार्च कर पूरी मुस्तेदी के साथ विजयराघवगढ़ थाने से होकर कटनी मार्ग तथा कैमोर मार्ग पर बंजारी मार्गए ग्राम कारीतलाई, बंजारी एवं कन्हवारा क्षेत्र आदि स्थानों में फ्लेग मार्च करते हुये संदेहास्पद वाहनों एवं वाहन चालकों की चेकिंग की गई व आमजनों को शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए निष्पक्ष मतदान करने की अपील की।
कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही – फ्लेग मार्च के दौरान ग्राम छैघरा कन्हवारा के पास रवि लोधी पिता हीरालाल लोधी निवासी ग्राम कन्हवारा द्वारा आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के तहत प्रत्येक सार्वजनिक कार्यक्रमों में विधिवत आयोजन हेतु विधिवत नियमानुसार अनुमति लिया जाना आवश्यक है। किन्तु डी.जे. संचालक के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में डी.जे. (साउण्ड सिस्टम) तेज आवाज में सार्वजनिक स्थान पर बजाता पाया गया। जिसे डी.जे. सिस्टम बजाये जाने के संबंध में वैद्य अनुमति चाही गई, किन्तु मौके पर डी.जे. बजाने की कोई अनुमति प्रस्तुत नहीं किया जाना जो कि अन्तर्गत धारा 188 भादवि, 15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन पाये जाने से विजयराघवगढ़ पुलिस के द्वारा बिना अनुमति वाहन क्रमाकं एम.पी. 35 जी.ए. 0662 में डी.जे. के साऊंड बाक्स 300-300 बाट के, 06 काप, 04 चांटी, 01 एम.टी. 04 के. डब्ल्यू, 01 डायना 7000 बाट, एम्पलीफायर 500 बाट, 02 स्टेपलाईजर, 02 बोर्ड, 02 जनरेटर, 12 एक्स.एल.आर. को जब्त कर आरोपी रवि लोधी के विरूद्ध अपराध धारा 188 भादवि, 15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
सघन वाहन चेकिंग- पुलिस टीम के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान 11 वाहन चालकों के द्वारा बिना हेलमेट वाहन चलाना, काली फिल्म, वाहनों में नम्बर प्लेट न होना, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले वाले चालकों के विरूद्ध कार्यवाही कर 4900 रूपया का समंन शुल्क वसूल किया गया।
सराहनीय भूमिका – निरीक्षक अनूप सिंह थाना प्रभारी विजयराघवगढ़, उनि योगेश मिश्रा, सउनि शशिभूष्ण सिंह, जय सिंह ठाकुर, प्रधान आरक्षक अरविंद गर्ग, प्रेम पटेल, सोमनाथ शर्मा, आरक्षक अंजनी झा, वाहन चालक मज्जू कोल की सराहनीय भूमिका रही है।