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Home मध्यप्रदेश कटनी

कलेक्टर ने अंकुश के विरूद्ध की जिला बदर की कार्यवाही

by Manish Gautam Chiefeditor
October 20, 2023
in कटनी
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कटनी – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री Avi Prasad ने कोतवाली थाना अंतर्गत बैलटघाट खेरमाई मंदिर के पास के निवासी आदतन अपराधी अंकुश गोस्वामी के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की है।

कलेक्टर श्री प्रसाद ने 22 वर्षीय अंकुश गोस्वामी के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है। अंकुश के विरूद्ध वर्ष 2018 से वर्ष 2023 तक कुल आठ आपराधिक प्रकरण दर्ज है। जिसमें साथियों के साथ मिलकर हत्या करने की नियत से प्राणघातक चोट पहुंचाना, अवैध रूप से सुअरमार बम पटककर और दिखाकर लोगों को डरा धमकाकर पैसों की मांग और वसूली करना, मारपीट करना, गाली- गलौच करना, अवैध रूप से जुआ खेलना, अवैध हथियार कब्जा मे लेकर लोगों को डराना धमकाना एवं जान से मारने की धमकी देना व तोडफोड कर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर अपराध शामिल है।

अंकुश के विरूद्ध समय-समय पर पुलिस के द्वारा वैधानिक और प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां की गई है परंतु अंकुश की आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ। अंकुश के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में विभिन्न धाराओं मंे प्रकरण प्रचलित है।

इन स्थितियों के मद्देनजर अंकुश के कृत्य से निर्वाचन कार्य प्रभावित होने की संभावना के मद्देनजर इसके विरूद्ध ठोस प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया जाना जरूरी था। इसलिए जिला दंण्डाधिकारी श्री प्रसाद ने अंकुश गोस्वामी को कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवती जबलपुर, मैहर, सतना, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से चार माह की अवधि के लिए जिले से निष्कासित कर दिया है। इस अवधि में अंकुश को नियत पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होने की अनुमति रहेगी। लेकिन अंकुश को इसकी सूचना थाना प्रभारी को लिखित में देनी होगी।
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