• मुखपृष्ठ
  • नियम एवं शर्ते
  • गोपनीयता
  • खंडन
  • शिकायत/ सुझाव
  • हमारे बारे में
  • संपर्क
No Result
View All Result
Sunday, June 21, 2026
MP NEWS CAST
NEWSLETTER
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
MP NEWS CAST
No Result
View All Result
Home मध्यप्रदेश कटनी

कलेक्टर ने की नीरज के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही

by Manish Gautam Chiefeditor
October 17, 2023
in कटनी
0
कलेक्टर ने की नीरज के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही
0
SHARES
0
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegram

कटनी – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी Avi Prasad ने आपराधिक कृत्यों में लिप्त कैमोर थाना अंतर्गत महगांव निवासी नीरज कोल के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्यवाही की है।

कलेक्टर श्री प्रसाद ने 25 वर्षीय नीरज कोल के विरूद्ध यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है। जिसमें उल्लेखित किया गया है कि नीरज कोल के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित है। समय-समय पर विभिन्न धाराओं के तहत नीरज के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने पर भी इनके आपराधिक पृवत्ति में कोई सुधार नहीं हुआ। कैमोर थाना क्षेत्र में नीरज आतंक का पर्याय बन चुका है। गाली -गलौच, मारपीट और चोट पहुंचाने जैसा अपराध करता है। इन स्थिति को स्पष्ट करते हुए पुलिस अधीक्षक ने नीरज के खिलाफ मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही का प्रस्ताव कलेक्टर श्री प्रसाद को दिया था।

कलेक्टर श्री प्रसाद ने आमजनों और सामाजिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा बनाये रखने हेतु नीरज के विरूद्ध 4 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जिला जबलपुर, सतना, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से 4 माह की अवधि के लिए बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है। इस अवधि में बिना लिखित अनुमति के प्रवेश पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन यदि नीरज क विरूद्ध जिले के किसी न्यायालय में प्रकरण चल रहा है तो वह नियत पेशी में न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा। लेकिन इसके पूर्व नीरज को थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी।
Jansampark Madhya Pradesh

Share this:

  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

Like this:

Like Loading…
Manish Gautam Chiefeditor

Manish Gautam Chiefeditor

Next Post
मताधिकार का करें प्रयोग कलेक्टर अविप्रसाद

मताधिकार का करें प्रयोग कलेक्टर अविप्रसाद

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

No Result
View All Result
  • About Us
  • Client Portal
  • Complaints and Feedback
  • Contact
  • Home 1
  • Privacy Policy
  • Privacy Policy
  • Rules and Regulations

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

%d