रिपोर्टर सीमा कैथवास
जिले के सपूर्ण नगरीय क्षेत्रों मे प्लाईऐश के भारी वाहनों का प्रवेश अब पूरे समय प्रतिबंधित रहेगा। पहले जारी प्रात 08:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक के आदेश को संशोधन करते हुए नवरात्रि एवं दशहरा पर्व के दौरान नर्मदापुरम जिले के नगरीय क्षेत्रों में तथा सलकनपुर धाम जिला सीहोर जाने वाले मार्ग पर फ्लाईऐश के भारी वाहनों का प्रवेश सम्पूर्ण समयावधि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश 26 अक्टूबर तक प्रभावशील रहेंगे।
Jansampark Madhya Pradesh


