रिपोर्टर हरिशंकर बेन
आज दिनांक 16 अक्टूबर 2023 को थाना रीठी परिसर में आगामी शारदेय नवरात्रि/ दशहरा को लेकर दुर्गा पंडाल समितियां ,साउंड सिस्टम प्रोपराइटर ,एवं क्षेत्र के संभ्रांत जनों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक का आयोजन *सीईओ* जनपद पंचायत रीति नायब *तहसीलदार* रीति *ब्लॉक मेडिकल* ऑफिसर रीति *एमपीएसईबी* के अधिकारी गण की उपस्थिति में आहूत की गई ,जिसमें आदर्श आचार संहिता को दृष्टिगत रखते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में, परंपरागत रूप से नवदुर्गा उत्सव, जवारे एवं मूर्ति विसर्जन आदि पर विस्तृत चर्चा की गई तथा आदेश निर्देश दिए गए ।जो मुख्य रूप से निम्न है:
(1) दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना परंपरागत स्थलों में ही की जावे, किसी विवादित नए स्थान में कदापि न की जावेगी
(2) दुर्गा पंडालून में टेंपरेरी विद्युत कनेक्शन अनिवार्य रूप से लिया जावे व लाइटिंग अच्छे किस्म के वायर से की जावे ताकि करंट लीकेज की कोई संभावना न रहे
(3) दुर्गा पंडाल में प्रतिदिन, 24 घंटे समिति का सदस्य निश्चित रूप से उपस्थित रहे तथा स्वच्छता/ सुरक्षा एवं शुद्धता का पूरा ख्याल रहे,
(4) साउंड सिस्टम का उपयोग विधिवत अनुमति के पश्चात ही किया जा सकेगा
(5) किसी धर्म ,जाति, संप्रदाय, या व्यक्ति को छोभकरित करने वाले गीत, स्लोगन ,वक्तव्य कदापि नहीं दिए जाएंगे
(6) दुर्गा पंडाल का उपयोग किसी भी राजनीतिक उद्देश्य हेतु पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा ।
(7 ) प्रत्येक समिति अपने वॉलिंटियर्स रखेगी तथा उन्हें पहचान चिन्ह अवश्य आधारित करवाएगी
(8) विधानसभा निर्वाचन की चुनाव आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है, किसी भी दुर्गा पंडाल के कार्यक्रमों में तथा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान किसी प्रकार का अस्त्र-शास्त्र प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा साथ ही किसी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन ना हो यह समिति की जबाबदारी होगी ।
(9) जवारे एवं मूर्ति विसर्जन के लिए जो रूट एवं समय निर्धारित किया गया है उसी के अनुरूप ही करेंगे ।
(10) यदि किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम, रात्रि देवीजागरण ,आर्केस्ट्रा आदि का आयोजन समितियां करती हैं तो इसकी विधिवत अनुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर लेगी व कार्यक्रम की सूचना थाना में कम से कम 48 घंटे पूर्व देना सुनिश्चित करेंगे ।


