रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। जिले के सपूर्ण नगरीय क्षेत्रों फ्लाईऐश के भारी वाहनो का प्रवेश प्रात 08:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक पूर्णत प्रतिबंधित किया जाता है। उक्त आदेश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार सिंह द्वारा जारी किए गए हैं।उल्लेखनीय है कि गाडरवाड़ा जिल नरसिहपुर से पुलाईऐश के भारी वाहन अनुभाग नर्मदापुरम के मुख्य मार्गों से होकर तेज रफ्तार से गुजरते है जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है एवं आमजनो से इससे असंतोष व्याप्त है जो दण्डप्रक्रिया संहिता की धारा 133 अंतर्गत न्यूसेस की परिधि में आता है।
उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए कलेक्टर श्री सिंह के निर्देश अनुसार अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री देवेंद्र कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नर्मदापुरम जिले के नगरीय क्षेत्र में प्लाईऐश के भारी वाहनों के प्रवेश को रोके जाने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। यह आदेश दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ संगठन पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 कि तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।


