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विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत ईवीएम, आदर्श आचरण संहिता, एमसीएमसी के संबंध में मीडिया कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण

by Manish Gautam Chiefeditor
October 10, 2023
in नरसिहपुर
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विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत ईवीएम, आदर्श आचरण संहिता, एमसीएमसी के संबंध में मीडिया कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण
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नरसिंहपुर से अंकित नेमा की रिपोर्ट
विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋजु बाफना, अपर कलेक्टर अंजली शाह, स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर डॉ. चंद्रशेखर राजहंस, मनीष दुबे, उमेश दुबे, सहायक संचालक जनसम्पर्क राहुल वासनिक की उपस्थिति में जिले के मीडिया कर्मियों को ईवीएम संचालन, आदर्श आचार संहिता, एमसीएमसी, पेड न्यूज एवं फेक न्यूज के संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत व्हीव्हीपैट, बेलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट के कार्य, संयोजन एवं उससे की जाने वाली मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी गई। मतदाता अपनी इच्छानुसार अभ्यर्थी को वोट दे सकता है। इसकी पुष्टि व्हीव्हीपैट की स्क्रीन पर जारी पर्ची में 7 सेकेंड तक दिखाई देती है। पर्ची में अभ्यर्थी का नाम, चुनाव चिन्ह आदि की जानकारी होती है। मशीन शतप्रतिशत विश्वसनीय है। निर्वाचन के पूर्व एफएलसी एवं रेंडमाइजेशन उपरांत ही मशीनें मतदान दलों को प्रदान की जाती है।

प्रशिक्षण में बताया गया कि एमसीएमसी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया पर सतत रूप से निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए जिला स्तरीय एमसीएमसी गठित की जा चुकी है। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अभ्यर्थी को विज्ञापन के पूर्व प्रमाणन के लिए एमसीएमसी कमेटी में विज्ञापन तीन दिवस पूर्व आवेदन करना होगा। अन्य दल के अभ्यर्थी के मामले में आवेदन प्रस्तावित तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व करना होगा। फेक न्यूज के बारे में बताया गया कि यह झूठी या भ्रामक जानकारी है जिसे समाचार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चुनाव के दौरान फर्जी खबरों और भ्रामक कहानियों पर विशेष नजर रखी जायेगी और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एसओपी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। फेक न्यूज पर कानूनी धाराओं के तहत कार्यवाही के प्रावधान भी किए गए हैं।

प्रशिक्षण में मीडिया मॉनिटरिंग एवं सर्टिफिकेशन कमेटी और जिला मीडिया सेल के कार्यों की जानकारी दी गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एमसीएमसी कमेटी द्वारा पूर्व प्रमाणन उपरांत ही विज्ञापनों का प्रसारण करने, प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस एवं उसके एक दिवस पूर्व विज्ञापन का प्रकाशन एमसीएमसी के पूर्व प्रमाणन के बाद ही कराने आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पेड न्यूज के बारे में जानकारी दी गई कि भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार कोई भी समाचार या विश्लेषण किसी भी मीडिया में पैसों या अन्य किसी कीमत पर छपता है तो वो पेड न्यूज होगा। पेड न्यूज के संबंध में निर्णय लेने के क्राइटेरिया, पेड न्यूज प्रकरणों में की जाने वाली कार्यवाहियों आदि के बारे में बताया गया। कार्यशाला में मीडिया की अन्य जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया।

विधानसभा निर्वाचन- 2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निविघ्न रूप से सम्पन्न कराने के लिए मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकारियों द्वारा मीडिया कर्मियों से अपील की गई कि भ्रामक एवं असत्य जानकारी को प्रसारित होने से रोकने में जिला प्रशासन का सहयोग करें।

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Manish Gautam Chiefeditor

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