रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। सुश्री मधुलिका मूले,माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सोहागपुर द्वारा प्रकरण क्र. आरसीटी 229/18 अपराध क्र. 438/18 में आरोपी अभयराम को धारा-279, 337,338 भादंवि में अभियुक्त को 6 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 3500/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण –
प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम राजकुमार नेमा ने बताया कि अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि फरियादी ने दिनांक 18/10/2018 को शाम 7 बजें की बात है अपनी मोटर साइकल क्रमांक एमपी 48 एम एमएफ 3628 हीरोहोण्डा से रेलवे स्टेशन जा रहा था उसी समय चौराहे पर ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 05 एजी 66995 का चालक अपने ट्रेक्टर ट्राली को तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और पलकमति पुल पर ट्रेक्टर चालक ने दो मोटरसाइकल को टक्कर मारा जिसमे करीब 3 लोग घायल हो गये जिसे फरियादी को दहिने पैर के पंजे में चोट आयी थी। आरोपी के विरुद्ध थाना सोहागपुर में रिपोर्ट दर्ज की गयी। तत् पश्चात् थाना सोहागपुर द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसका विचारण पश्चात् अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर एवं अभियोजन तर्काे से सहमत होकर माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोहागपुर द्वारा दोषी पाते हुए आरोपी को उक्त दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया गया।
शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी/पैरवीकर्ता बाबूलाल काकोडिया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, सोहागपुर द्वारा की गयी। उक्त जानकारी कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला नर्मदापुरम द्वारा निर्णय
दिनांक 10.10.2023,
स्थान नर्मदापुरम दिनेश कुमार यादव,मीडिया प्रभारी, डीपीओ कार्यालय, नर्मदापुरम दी गईं हैं।


