रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीष एनडीपीएस मनोज कुमार राठी विदिशा ने अपने निर्णय दिनांक 09.10.2023 में अवैध रूप से गांजा का परिवहन करने वाले आरोपी सूरज कुमार सिंह निवासी गोपूबंदू पल्ली एच.पी. टिपू थाना प्लान साईट जिला सुंदरगढ़ उड़ीसा को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 8 सहपठित धारा 20 (पप) (ग) के अधीन अपराध के आरोप में आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000/- (एक लाख) रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक राघवेन्द्र सिंह राठौर के द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है किः- दिनांक 31.08.2019 को अनूप नामदेव उपनिरीक्षक थाना कोतवाली, विदिषा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि लाल महरून रंग की गाड़ी इंडिगो एसएक्स नंबर ओ.आर.-02-बी.जी. 5301 में उड़ीसा की पार्टी के दो व्यक्ति मादक पदार्थ गांजा लेकर अम्बानगर रोड विदिषा की ओर आ रहे है। उक्त सूचना प्राप्त होते ही पुलिस फोर्स द्वारा शासकीय वाहन से रवाना होकर बेतवा पुल उदयगिरी मोड़ पर वाहन चैकिंग प्रारंभ की। वाहन चैकिंग के दौरान ढोलखेड़ी की तरफ से आ रही मेहरून रंग की इंडिगो कार चालक ने पुलिस को देखकर कार को उदयगिरी की ओर मोड़कर भागने का प्रयास किया तो पुलिस स्टाफ ने घेराबंदी कर के कार को रोक लिया। कार चला रहे व्यक्ति से नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम रमाकांत यादव पिता रामप्रवेष यादव निवासी सेक्टर 19 राउरकेला हमीरपुर कल्याणी राय काॅलेज के पास तनाजा भट्टा खटाल, जिला सुंदरगढ़, उड़ीसा तथा चालक के साथ बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सूरज कुमार सिंह राजपूत पिता रामबली सिंह राजपूत, निवासी जिला सुंदरगढ़, उड़ीसा होना बताया।
पकड़े जाने के उपरांत दोनों संदेहियों की कार की तलाषी लेने पर खाकी रंग के अलग-अलग वजन के 23 पैकिट बरामद हुए जिनका कुल वजन 29 किलोग्राम होना पाया गया। उक्त कृत्य धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दण्डनीय पाये जाने से आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। थाना कोतवाली जिला विदिषा में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया। पुलिस विवेचना के दौरान आरोपी रमाकांत फरार हो गया। न्यायालय द्वारा आरोपी सूरज को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया है।
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा


