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निष्पक्ष व शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने के लिए सभी नियमों का कड़ाई से पालन कराएं – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर्य

by Manish Gautam Chiefeditor
October 8, 2023
in सागर
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निष्पक्ष व शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने के लिए सभी नियमों का कड़ाई से पालन कराएं – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर्य
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विधानसभा निर्वाचन 2023 को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के सभी नियमों का कड़ाई से पालन कराएं। उक्त निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती भव्या त्रिपाठी, समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी सहायक रिटर्निग अधिकारी मास्टर ट्रेनर उपस्थित रहे।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने अधिकारियों से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग से मिलने वाले हर एक नियम व निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लें। हर चुनाव एक नया चुनाव होता है। नियम बदलते रहते हैं। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने के लिए इन नियमों, निर्देशों का कड़ाई से पालन कराएं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने कहा कि सेक्टर अधिकारियों के साथ ही तहसीलदार स्वयं जाएं और मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करें। मतदान केंद्रों पर रैंप, पानी, बिजली व बैठक व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। हर एक मतदाता का भौतिक सत्यापन होना अनिवार्य है। जिन मतदाताओं का भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया है,उनका बीएलओ घर- घर जाकर भौतिक सत्यापन करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर्य ने कहा कि मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध हो, इसके लिए किसी भी बीएलओ की मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि व मृत मतदाताओं के नाम कतई नहीं होने चाहिए। सभी बीएलओ मतदाता सूची को अच्छी तरह से जांच लें और मतदाताओं की पुष्टि कर लें।

समय सीमा में करें संपत्ति विरूपण की कार्रवाई

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को आदर्श चुनाव आचरण संहिता लागू होते ही किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही किसी भी शासकीय संपत्ति पर दीवार लेखन, होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, पेंटिंग आदि हटाने की कार्रवाई 24 घंटे के भीतर, सार्वजनिक स्थलों पर उपरोक्त प्रकार की कार्रवाई 48 घंटे के भीतर और संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत किसी भी निजी संपत्ति पर ऐसी ही कार्रवाई 72 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से कर ली जाए।

नामांकन की आखिरी तारीख के 10 दिन पहले तक फॉर्म 6 के ले सकेंगे आवेदन

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर्य ने बताया कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन होने के बाद भी पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक नागरिकों से मतदाता सूची से नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिए जा सकेंगे। निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर पात्र नागरिक अपना नाम वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में जुड़वा सकेंगे।

सी-विजिल एप से मिलने वाली शिकायतों का 100 मिनट में किया जाएगा निराकरण

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने बताया कि मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन में निर्वाचन संबंधी शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सी-विजिल मोबाइल एप तैयार कराया गया है। इस एप के माध्यम से कोई भी नागरिक निर्वाचन में आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन संबंधी किसी भी घटना का फोटो-वीडियो तैयार कर अपनी शिकायत भेज सकता है। प्राप्त शिकायत की त्वरित जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आदर्श चुनाव आचरण संहिता के लागू होते ही यह ऐप सक्रिय हो जाएगा। शिकायत मिलते ही 100 मिनट के अंदर उस शिकायत का निराकरण किया जाएगा।

जिला ब्यूरो दुर्ग सिंह यादव

Chief Electoral Officer Madhya Pradesh #JansamparkMP

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