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पैम्पलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध के संबंध में कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो

by Manish Gautam Chiefeditor
October 5, 2023
in दमोह
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पैम्पलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध के संबंध में कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो
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रिपोर्टर आरती चौबे
प्रिंटिंग प्रेस संचालक निर्वाचन आयोग के निर्देशों को पढ़ें और दिये गये निर्देशानुसार कार्य करें
==
पैम्पलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण के संबंध में प्रशिक्षण संपन्न
===
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक अग्रवाल के मार्गदर्शन में विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारी हेतु पैम्पलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण के संबंध में प्रशिक्षण कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में संबंधित अधिकारियों सहित प्रिंटिंग प्रेस से जुडे संचालकगण मौजूद थे।

प्रशिक्षण में नोडल अधिकारी राजीव डाबर ने कहा विधानसभा निर्वाचन 2023 की प्रारंभिक तैयारी का कार्य प्रारंभ हो गया है, आप लोगो को प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश प्रदाय किये गये है, इन्हीं निर्देशो के तहत कार्य संपन्न करना होंगे। उन्होंने पैम्पलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण के संबंध में प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों को जानकारी दी। इस दौरान सहायक नोडल अधिकारी प्रशिक्षण एस.एन.हसन द्वारा पी.पी.टी.के माध्यम से प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया गया।

पीपीटी के माध्यम से बताया गया पैम्पलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध के संबंध में कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नही करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नही करवायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो।

उन्होंने बताया कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्पलेटों अथवा पोस्टर का मुद्रण नही करेगा या मुद्रित नही करवाएगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो, द्वारा सत्यापित न हो तथा उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाए तथा जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाए। (क) जहां यह उस राज्य की राजधानी में मुद्रित हुआ है, उसके मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, तथा (ख) किसी अन्य मामले में, जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जहां यह मुद्रित हुआ है।

राज्य राजधानियों में स्थित प्रिटिंग प्रेसों के संबंध में मुख्य निर्वाचक अधिकारी भी वही काईवाई करेंगे। किसी भी निर्वाचन पैम्पलेट या पोस्टर इत्यादि का काम शुरू करने से पहले मुद्रक आयोग द्वारा निर्धारित इसके साथ संलग्न अनुबंध क में धारा 127क(2) के अनुसरण में प्रकाशक से घोषणा प्राप्त करेगा। यह घोषणा प्रकाशक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित तथा उसे व्यक्तिगत तौर पर जानने वाले दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी। मुख्य निर्वाचक अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, को अग्रेषित करते समय यह प्रिंटर द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई।

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