सागर रिपोर्टर टीकाराम साहू
बण्डा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरूण कुमार सिंह(सीनीयर) के मार्गदर्शन में दिनांक 04 अक्टूबर को उपजेल बण्डा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन तहसील विधिक सेवा समिति बण्डा द्वारा किया गया। आर0पी0मिश्र जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति बण्डा द्वारा जेल में निरूद्ध बंदिया को अधिकारों एवं प्रत्येक बंदी को अपने मनपसंद के अधिवक्ता नियुक्त करने का अधिकार, जेल में अपील अधिकार एवं प्राईवेट अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ होने की स्थिति में ‘‘निःशुल्क विधिक सहायता‘‘ योजना में अधिवक्ता नियुक्त किये जाने संबंध में जानकारी दी गई। शिविर में उपस्थित वरिष्ठ खंड व्यवहार न्यायाधीश श्रीमती संजना सरल सोलंकी ने प्ली-बारगेनिंग के प्रावधानों के बारे में बताया। शिविर में श्रीमति ज्योत्सना तोमर कनिष्ठ खंड व्यवहार न्यायाधीश बण्डा एवं एस0डी0ओ0पी0 पुलिस श्रीमती शिखा सोनी, सहायक जेल अधीक्षक राजेन्द्र यादव एवं जेल प्रहरी आशीष दीक्षित एवं जेल के अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे। विधिक साक्षरता शिविर में विधिक समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया उनके अधिवक्ताओं के बार में जानकारी दी गई। शिविर में 117 बंदी लाभांवित हुए एवं साक्षरता शिविर का समापन सहायक जेल अधीक्षक राजेन्द्र यादव द्वारा आभार व्यक्त किया गया।


