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Home मध्यप्रदेश रायसेन

16 वर्षीय बालिका को शादी का झांसा देकर उसका अपहरण कर बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा अर्थदण्ड से किया गया दंडित।

by Manish Gautam Chiefeditor
September 29, 2023
in रायसेन
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16 वर्षीय बालिका को शादी का झांसा देकर उसका अपहरण कर बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा अर्थदण्ड से किया गया दंडित।
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रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी

माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा आरोपी पवन अम्बूलकर आयु 23 वर्ष निवासी अंतर्गत थाना मंडीदीप को पुलिस थाना मंडीदीप के मामले में दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 366 भादंसं में 5 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 344 भादंसं में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 5l/6 पॉक्सो एक्टष में 20 वर्ष का कठोर कारावास से दंडित तथा कुल 6500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री अनिल कुमार तिवारी, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।

घटना का संक्षिप्तत विवरण इस प्रकार है कि- दिनांक 21/02/2020 को थाना मण्डीदीप, जिला रायसेन (म.प्र.) में अभियोक्त्री के पिता द्वारा अपनी अवयस्क पुत्री अभियोक्त्री के गुम हो जाने की इस आशय की सूचना दी गई कि दिनांक 20/02/2020 के शाम 06:00 बजे वह अपनी छोटी लड़की / अभियोक्त्री के साथ मोहल्ले की आटा चक्की पर गेहूं पिसाने गया था, अभियोक्त्री उसे चक्की पर छोड़कर वापस घर चली गई, वह गेहूं पिसाकर वापस घर आया तो अभियोक्त्री घर पर नहीं दिखी, तब उसने पत्नी व बड़ी लड़की से पूछा कि अभियोक्त्री कहां है, तो बड़ी लड़की ने बताया कि अभियोक्त्री घर आई थी, जो सहेली के घर जाने का कहकर गई है, जो घर वापस नहीं आई, तब उसने अभियोक्त्री को उसकी सहेली व आस-पास पड़ौस में तलाश किया, जो नहीं मिली, उसे शक है कि उसकी नाबालिग लड़की अभियोक्त्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है। अभियोक्त्री के पिता की उक्त सूचना पर थाना मण्डीदीप में गुम इंसान सूचना लेख की गई एवं अपराध धारा 363 भा.दं.सं. की परिधि में आने से अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर पुलिस द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया।
अनुसंधान के दौरान दिनांक 02/03/2020 को अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया, पूछताछ व मेडीकल जांच उपरांत अभियोक्त्री को उसकी माता को सौंपा गया। अभियोक्त्री ने अपने बयान में बताया कि वह अभियुक्त को 4 साल से पहचानती है, वे पहली बार चाची की लड़की की शादी में मिले थे तब उसने उसे बस देखा था, पिछले गणेश उत्सव में उनके बीच फोन पर बातचीत शुरू हुई, दिनांक 20/02/2020 को शाम 06:00 बजे करीब वह पापा के साथ आटा चक्की पर गेहूं पिसाने गई थी फिर घर आकर सहेली के घर गयी और वहां से वह पवन से मिलने उसके दोस्त के घर गई, उस समय उसका दोस्त घर पर नहीं था, वह और पवन, उस घर की छत पर थे और 1-2 बजे तक वे दोनों छत पर छिपे रहे उसके बाद सुबह होते ही वे दोनों मिसरोद चले गये, मिसरोद में पवन के दूसरे दोस्त के घर गए और दिनांक 21/02/2020 से उसके किराये के घर में रुके, वहां पवन ने उससे कहा कि वो उससे शादी करेगा, शादी का कह कर पवन ने उसके साथ उसकी बिना मर्जी के दो-तीन बार गलत काम (बलात्कार) किया और किराये के कमरे में दस दिन तक रखा।
अनुसंधान के दौरान अन्य साक्षीगण के कथन भी लेखबद्ध किये गये। अभियोक्त्री का धारा 164 दं.प्र.सं के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन कराया गया। डीएनए परीक्षण हेतु अभियोक्त्री, उसकी बच्ची एवं अभियुक्त का रक्त नमूना प्राप्त किया गया। अभियोक्त्री, उसकी बच्ची एवं अभियुक्त के रक्त नमूनों को डीएनए जांच हेतु राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर (म.प्र.) भेजा गया, जहां से डीएनए रिपोर्ट प्राप्त हुई।
अनुसंधान पूर्ण कर पुलिस ने अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। बयानों में आये तथ्यों तथा वैज्ञानिक चिकित्सीय साक्ष्यम से अभियुक्ति के विरूद्ध मामले को संदेह से परे प्रमाणित पाते हुए अभियुक्त‍ पवन को दोषसिद्ध किया गया।

श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0

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