रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम । भा.म.सं. से संबध्द न.पा.कर्म.मजदूर संघ के अध्यक्ष राजेश अत्रे ने विज्ञप्ति जारी कर बताया हैं कि जन कल्याण से संबंधित बिजली, पानी, सफाई व शासन से जारी जनहितार्थ की योजनायें चलायमान है। आरोप लगाया कि आये दिन वार्डो में विधुत व्यवस्था को लेकर पार्षद पति जीतू तिवारी, पार्षद पति संतोष मांझी, पार्षद राहुल गौर कर्मचारियों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करके मां बहन की गालियां देते है। साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष, सीएमओ व विभागीय अधिकारियों को भी अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुये कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाब बनाया जाता है। नियम और संयम यह कहता है कि पार्षदगण अपने वार्ड में कार्य को लेकर नगरपालिका सीएमओ, अध्यक्ष, व विभागीय अधिकारियों के माध्यम से कार्य कराये लेकिन अपने वार्ड में कार्य के नाम पर कर्मचारियों को टारगेट बनाकर अभद्रतापूर्ण व्यवहार करना, गाली गलौच करना किसी प्रकार से उचित नहीं है। इस मामले पर भर्त्सना करते हुये पार्षद व पार्षद पतियों की मजदूर संघ घोर निंदा करता है।
पार्षदपति संतोष मांझी मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग जुमेराती कन्या शाला स्कूल में चपरासी के पद पर पदस्थ हैं। सुना है कि इनको राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है। कर्मचारियों की क्या सीमा होती हैं, भलिभांति जानते हैं। इसके बावजूद विधुत वाहनों की चाबी अपने अंडर में लेकर अपने निवास पर ले जाना जैसे कृत्य करके शासकीय कार्य में बाधक बनकर अभद्रता पूर्ण व्यवहार करके विधुत व्यवस्था में लगे कर्मचारियों को अपमानितकिया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज भी पार्षद पति जीतू तिवारी ने विधुत विभाग में जिस कर्मचारी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करके गालियां दी, वह हार्ट पैसेंट , वीपी का मरीज कर्मचारी है। कल के दिन किसी कर्मचारी के साथ पार्षद व पार्षद पतियों के आतंक, व अभद्र व्यवहार, गाली गलौच के कारण कोई अनहोनी हो जाती हैं तो इसका दायित्व जिला प्रशासन, नगर प्रशासन, या राजनैतिक दलो से संबंधित आकाओं यानि जिनके दम पर यह फलफूल रहे हैं, किसका होगा?
नगरपालिका में पदस्थ कर्मचारियों का भी मान सम्मान होता है वह मध्य प्रदेश शासन की सेवा कर रहे है मजदूर संघ नगरपालिका के सभी पार्षद व पार्षद पतियों से अपेक्षा करता है कि कर्मचारियों से न उलझ कर आपके वार्ड में जो भी कार्य है नगरपालिका अध्यक्ष महोदया व सीएमओ साहब व विभागीय अधिकारियों के माध्यम से काम के निपटान का प्रयास करे पार्षद राहुल गौर, पार्षद श्रीमती रिचा तिवारी, श्रीमती विंदिया मांझी को नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 (1) (क) के तहत आयोग्य घोषित किया जावे इस अधिनियम के तहत कलेक्टर महोदय को पूरे अधिकार दिए गये हैं नगरपालिका प्रशासन, जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन से पत्र व्यवहार करके शिकायत प्रार्थना पत्र दिया है अभद्रतापूर्ण व्यवहार व गाली गलौच को लेकर पुलिस प्रशासन में भी नामजद एफआईआर मजदूर संघ दर्ज करायेगा अगर बाध्य किया गया तो जिले में भारतीय मजदूर संघ के विभिन्न विभागों के अठारह कर्मचारी संगठन नगरपालिका कर्मचारियों के हित में आंदोलनात्मक कार्यवाही करेगें जिसका संपूर्ण दायित्व पार्षदगण व पार्षद पतियों व राजनैतिक दलो के आकाओं का होगा।


