रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। आरक्षी केन्द्र कोतवाली जिला नर्मदापुरम् के अपराध कमांक 352 / 2021 धारा 294, 323,324,326, 506,34 भादंस के आधार पर पंजीबद्ध सत्र प्रकरण क्रमांक 56/2021 में प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश नर्मदापुरम् के द्वितीय अपर न्यायाधीश नर्मदापुरम् के न्यायालय में निर्णय पारित किया गया,जिसमें अभियुक्त दिलीप पिता सीताराम रावत को 03 वर्ष , राजेन्द्र पिता सीताराम रावत को 06 माह एवं अयोध्याप्रसाद पिता सीताराम रावत 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड में व्यतिक्रम होने पर दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया । प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक राकेश यादव द्वारा की गई ।
प्रकरण इस प्रकार है कि अभियुक्तगण दिलीप रावत राजेन्द्र रावत एवं अयोध्या प्रसाद रावत के द्वारा दिनांक 02 जून 2021 को रात्रि 22.00 बजे या इसके लगभग फरियादी ओमप्रकाश नवलानी के घर के सामने आम रोड महावीर टाकीज के पास नर्मदापुरम् में अश्लील गालियां उच्चारित की, जिससे फरियादी ओमप्रकाश को खतरनाम आयुध से स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत ओमप्रकाश को खतरानाक आयुध के रूप में लोहे से उसके सिर पर मारकर घोर उपहति कारित की तथा अभियुक्तगण ने आहतगण पूजा एवं रत्ना को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहतगण पूजा व रत्ना को मारपीट कर उपहति कारित की एवं ओमप्रकाश रत्ना एवं पूजा को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया ।
प्रकरण में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर प्रस्तुत की गई साक्ष्य के आधार पर प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में आरोपी दिलीप, राजेन्द्र एवं अयोध्याप्रसाद के विरूद्ध अभियोजन के प्रकरण में भादंसं की धारा 294, 323, 324, 326, 506,34 भादंस के तहत समस्त आवश्यक तत्वों का प्रमाणित होना पाया गया। आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त आधार पाये गए जिससे यह सिद्ध होना पाया गया। फलस्वरूप अरोपी को अभियोगित अपराध अंतर्गत संदेह से परे प्रमाणित पाए जाने से आरोपीगणों को सिद्धदोष ठहराया गया एवं 7500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया ।


