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Home मध्यप्रदेश कटनी

*दद्दा धाम के कॉलोनाइजर्स पर स्टाम्प शुल्क चोरी का प्रकरण दर्ज* *100 रुपए के स्टाम्प में नोटरी कर बंधक रखे गए थे प्लॉट, न्यायालय कलेक्टर के निर्देश पर की गई जांच में सामने आए तथ्य* *कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने प्रकरण दर्ज कर 3 को जारी किया नोटिस, 29 को सुनवाई*

by Manish Gautam Chiefeditor
September 22, 2023
in कटनी
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कटनी। न्यायालय कलेक्टर कटनी के निर्देश पर की गई जांच उपरांत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा दद्दा धाम कालोनी के कालोनाइजर्स पर निर्धारित स्टाम्प शुल्क अदा न किया जाने का दोषी पाए जाने पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। साथ ही कालोनाइजर्स को नोटिस जारी कर संबंधित मामले को सुनवाई में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि न्यायालय कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद द्वारा न्यायालय में विचाराधीन एक प्रकरण के माध्यम से इस संबंध में जांच निर्धारित कर बिंदुवार जानकारी तलब की गई थी।

*प्रकरण की सुनवाई दौरान सामने आए तथ्य*
न्यायालय कलेक्टर कटनी में विचाराधीन एक प्रकरण क्रमांक 215/बी -121/22-23 की सुनवाई दौरान कछगवां स्थित दद्दा धाम कालोनी के बंधक प्लॉटों के संबंध में कॉलोनाइजर्स द्वारा वैधानिक प्रक्रिया न अपनाए जाने के तथ्य सामने आए थे। जिस पर न्यायालय कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा उक्त तथ्यों के आधार पर जिला पंजीयक को एक पत्र जारी किया गया था। जिसमें उन्होंने दद्दा धाम कालोनी के बंधक रखे प्लॉट्स के संबंध में बिंदुवार विस्तृत जानकारी मांगी।
*जांच में पाई गई निर्धारित स्टाम्प शुल्क की चोरी*
कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश पर वरिष्ठ जिला पंजीयक द्वारा की गई जांच में पाया गया कि दद्दा धाम के कॉलोनाइजर्स द्वारा तत्कालीन ग्राम पंचायत सरपंच कछगवां के मध्य 10 जून 2004 को निष्पादित बंधक विलेख 100 रुपए के स्टाम्प में नोटरीकृत किया गया। जबकि विधि अनुसार भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के प्रावधान के अनुसार धारा 17 के तहत बंधक विलेख अनिवार्य पंजीयन का दस्तावेज है। किंतु दद्दा धाम के कॉलोनाइजर्स द्वारा दस्तावेज का पंजीयन संबंधित उप पंजीयक कार्यालय में नहीं कराया गया, जिस पर मध्यप्रदेश मुद्रांक शुल्क हेतु अनुसूची 1(क) में प्रावधानित अनुच्छेद अनुसार मुद्रांक शुल्क प्रभारणीय है। बल्कि दस्तावेज का निष्पादन मात्र 100 रुपए के स्टाम्प शुल्क पर किया गया, जो कि असम्यक रूप से स्टाम्पित है।
*जिला पंजीयक ने न्यायालय कलेक्टर में प्रस्तुत किया जांच प्रतिवेदन*
कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश पर जिला पंजीयक द्वारा बिंदुवार जांच उपरांत न्यायालय कलेक्टर कटनी में 18 सितंबर को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने उक्त कॉलोनाइजर्स पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 33, 38(2) और धारा 40 की कार्यवाही किए जाने एवम् उक्त विलेख को परिबद्ध किया जाकर निर्धारित कमी स्टाम्प शुल्क की वसूली किए जाने की आगामी कार्यवाही किए जाना प्रतिवेदित किया।
*29 सितंबर को मामले की होगी सुनवाई*
न्यायालय कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद के निर्देश पर कार्यालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प कटनी द्वारा दोनों कोलोनाइजर्स एवम् सरपंच ग्राम पंचायत कछगवां विकासखंड कटनी को भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 33 के अधीन परिबद्ध प्रकरण दर्ज किया है। साथ ही इसी अधिनियम की धारा 40 के अधीन लिखत पर देय स्टाम्प शुल्क के निर्धारण के लिए के लिए कार्यवाही करते हुए नोटिस जारी किए गए हैं। उक्त मामले में लिखत में वर्णित संपत्ति का बाजार मूल्य अथवा उस पर देय प्रभार के संबंध में सुनवाई 29 सितंबर की दोपहर 2 बजे निर्धारित कर उपस्थित होने निर्देशित किया है।
*ऐसे सभी बंधक विलेखों की जानकारी प्रेषित करें संबंधित अधिकारी: कलेक्टर*
उक्त प्रकरण के सामने आने के बाद कलेक्टर श्री प्रसाद ने आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बरही, विजयराघवगढ़, कैमोर, सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जिले की सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र जारी किया गया है। जिसमें उन्होंने उक्त प्रकरण का उल्लेख कर उनके कार्यालयों में ऐसे प्रकरणों को चिन्हांकित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कालोनी बंधक विलेखों के मामले में ऐसी कई अनियमितताएं होने की प्रबल संभावना के मद्देनजर ऐसे प्रकरण उचित मुद्रांकित किए जाने के लिए परिबद्ध कर न्यायालय कलेक्टर ऑफ़ स्टाम्प को प्रेषित कर कमी मुद्रांक शुल्क की कार्यवाही किए जाने निर्देशित किया है। उन्होंने सभी संबंधितों को निर्देशित किया है है कि वे अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत ऐसे कालोनी प्रकरण जिनमे कालोनाइजर द्वारा कॉलोनी विकसित करने के पूर्व प्लॉट बंधक किए गए हैं या कार्य पूर्ण होने के उपरांत मुक्त करा लिए गए हैं , ऐसे सभी प्रकरणों की जांच कर उनमें विलेखों का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय में न कराए जाने वाले प्रकरणों की जानकारी न्यायालय कलेक्टर ऑफ़ स्टाम्प (जिला पंजीयक कार्यालय) को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिससे कमी शुल्क की वसूली की जा सके।

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