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Home छत्तीसगढ़ डोगरगढ

*वन अधिकार अधिनियम के तहत बासपहड के भूमिहीन वनवासियों को पट्टा देने विष्णु लोधी ने लिखा कलेक्टर को पत्र*

by Manish Gautam Chiefeditor
September 17, 2023
in डोगरगढ
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*वन अधिकार अधिनियम के तहत बासपहड के भूमिहीन वनवासियों को पट्टा देने विष्णु लोधी ने लिखा कलेक्टर को पत्र*
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रिपोर्ट- महेन्द्र शर्मा बन्टी

डोंगरगढ़ – छत्तीसगढ़ के एकमात्र मान्यता प्राप्त पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के जिला अध्यक्ष विष्णु लोधी ने वन अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम बासपहड विकास खण्ड डोंगरगढ़ के भूमिहीन वनवासियों को पट्टा देने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखाकर मांग की है। विष्णु लोधी ने कहा वन अधिकार अधिनियम के तहत परिशिष्ट बी 1 , परिशिष्ट बी 7 , भौतिक सत्यापन/ स्थान निरीक्षण प्रतिवेदन, वन अधिकारी की मान्यता संबंधित मौका जांच पंचनामा, परिशिष्ट बी 9, परिशिष्ट बी 11, वन अधिकार पत्र हेतु प्राप्त आवेदन हितग्राहियों की सूची, ग्राम सभा का प्रस्ताव सब कुछ हितग्राहियों के पक्ष में होने के बावजूद आज तक इन्हें पट्टा नहीं दिया गया। वही
विष्णु लोधी ने कहा उन सभी भूमिहीन हितग्राहियों गनपत राऊत, फटकन बाई, पल्टू राम, चेतन लाल , कृष्णा देवांगन इन सभी को अति शीघ्र पट्टा देने की बात कही।
आगे विष्णु लोधी ने कहा की वन अधिकार अधिनियम वनों में निवास करने वाली ऐसी मान्यताएं और अन्य परम्परागत वन निवास, जो ऐसे वनों में पीढियों से निवास कर रहे हैं, प्राकृतिक संपदा उन्हें अभिलिखित नहीं कर पाती, वन अधिकार और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता और निहित वन भूमि में इस प्रकार के निहित वन अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए संरचना और वन भूमि के संबंध में अधिकारों को इस प्रकार निहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 पारित किया गया जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 से लागू हो चुका है। इस के तहत सभी भूमिहीन हितग्राहियों को अभी तक पट्टा प्राप्त हो जाना था।

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