जिले मे पहली बार किसी स्कूल की संचालन पर रोक लगाई गई फायरसेफ्टी ना होने के कारण बच्चों के जीवन से खिलबाड़ करते हुये
नगरपालिक निगम कटनी क्षेत्रान्तर्गत बी.डी. अग्रवाल वार्ड क. – 25 में सेंटपॉल सीनियर सेकेण्डरी स्कूल का संचालन किया जा रहा है। नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के भाग-4 कंडिका 1.2 के तहत आने वाले भवनों में अग्निशमन उपकरणों की स्थापना करते हुए म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल के आदेश के अनुकम
में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक है। उपरोक्त के संबंध में विद्यालय में अग्निशमन उपकरणों की स्थापना एवं फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु
दिनांक 30.08.2022 एवं दिनांक 19.10.2022 को सूचित किया गया है, किन्तु स्कूल प्रबंधन द्वारा कोई रूचि नही लेते हुए अनवरत रूप से विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। कटनी दिनांक 15/09/2023
अतः एतद द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सेंटपॉल सीनियर सेकेण्डरी स्कूल सिविल लाइन कटनी भवन में विद्यालय संचालन
तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
आदेश की अवेलहना
अधिकारियों के जांच प्रतिवेदनों के अनुक्रम में आपको संदर्भित पत्र के माध्यम से उपरोक्त दोनों
विद्यार्थियों को शाला में पुनः प्रवेश देने हेतु निर्देशित किया गया था। आपके द्वारा दूरभाष पर
मौखिक रूप से प्रवेश देने से इंकार किया गया ।
आदेश की अवेहलना करते हुऐ
प्रवेश न देने की स्थिति में सी.बी.एस.ई. प्रावधानों तथा बाल कल्याण समिति के अधिकारों के अंतर्गत
विद्यार्थियों को मानसिक प्रताड़ना संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत आपके विरूद्ध विधि संगत कार्यवाही की
जावेगी।
अतः आप प्रवेश के संबंध में वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन आज ही लिखित रूप में भेजें।