कटनी। पिछले करीब 20 माह से बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे महिला एवं बाल विकास परियोजना कटनी शहरी जिला कटनी के भ्रत्य (परिविक्षाधीन) उमेशराज अहिरवार की अनुपस्थिति के संबंध में परीक्षण के लिए कलेक्टर कटनी श्री Avi Prasad द्वारा मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 16.8.2000 में निर्दिष्ट प्रावधानों के परिपालन में मप्र सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के प्रावधानों के तहत विभागीय जांच संस्थित की गई है। कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मप्र सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 (5) (बी) के अंतर्गत सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग शिवेंद्र चंद्रवार को जांचकर्ता अधिकारी एवम् नियम 14 (5) (सी) के अंतर्गत श्रीमती मीना बड़कुल परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास परियोजना शहरी कटनी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है।
उल्लेखनीय है कि भ्रत्य उमेशराज अहिरवार 3 जनवरी 2022 से बिना सूचना के अपने कर्तव्य से निरंतर अनुपस्थित है। जिसे समय समय पर बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर परियोजना कार्यालय कटनी शहरी से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए। परियोजना कटनी शहरी के पत्र पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भी उसे लगातार पत्र जारी कर 4.1.2023 को उक्त कर्मचारी को उपस्थित होने अंतिम अवसर दिया गया। किंतु उक्त कर्मचारी द्वारा न तो पत्रों का जवाब दिया गया और न ही स्वयं उपस्थिति दी गई। समाचार पत्रों के माध्यम से भी जाहिर सूचना के उपरांत भी उक्त कर्मचारी उपस्थित नहीं हुआ। जिसके बाद कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत विभागीय जांच संस्थित की गई।
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