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Home मध्यप्रदेश शहडोल

नाबालिग बालिका का पीछा, छेड़छाड़ एवं मारपीट करने वाले आरोपी को 02 वर्ष सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

by Manish Gautam Chiefeditor
September 9, 2023
in शहडोल
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नाबालिग बालिका का पीछा, छेड़छाड़ एवं मारपीट करने वाले आरोपी को 02 वर्ष सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया।
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रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी

विदिषा। माननीय न्यायालय जसवंत सिंह यादव तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष/विषेष न्यायाधीष (पॉक्सो) जिला विदिषा के न्यायालय ने नाबालिग बालिका का पीछा, छेड़छाड़ एवं मारपीट करने वाले आरोपी परिवर्तित नाम (एक्स), निवासी-अंतर्गत थाना कोतवाली विदिषा को धारा 452 में 02 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 1100 रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा की गई एवं प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जे.एस. तोमर के द्वारा समय-समय पर मार्गदर्षन प्रदान किया गया।
अभियोजन का मामला यह है कि, पीड़िता द्वारा अपनी मां के साथ थाना कोतवाली विदिषा में इस आषय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, उसके घर के पास ही आरोपी रहता है एवं पिछले 6-7 माह से उसका हर जगह पीछा करता है, घटना दिनांक 02.04.2020 को वह अपने घर पर अकेली थी। तभी आरोपी उसके घर आया और उसके घर का दरवाजा ठोका, पीड़िता ने दरवाजा खोला तो वह अंदर घुस गया व बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा वह चिल्लाई तो उसे चांटे मारने लगा उसकी आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाले एक भैया आए उन्हें देखकर वह भाग गया। उक्त पर से आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली विदिषा में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जे.एस.तोमर के मार्गदर्शन में विषेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।

(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा

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