कटनी।। मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय एवं संचनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के आदेश अनुसार दिनांक 09 सितम्बर 2023 शनिवार को नगर निगम सीमा अंतर्गत 4 जोन कार्यालयों के अलावा सुभाष चौक में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
लोक अदालत में विगत वित्तीय वर्ष 2022 -23 तक की बकाया राशि पर नियमानुसार संपत्ति कर एवं जलकर की बकाया राशि में अधिरोपित अधिभार सरचार्ज में छूट प्रदान की जायेगी। राजस्व विभाग के साथ.साथ जोन कार्यालय दुर्गा चौक खिरहनी व बस स्टैंड अडिटोरियम एव नगर निगम कार्यालय तथा माधवनगर उप कार्यालय के अलावा सुभाष चौक में भी लोक अदालत लगायी जायेगी। निगमायुक्त श्री विनोद कुमार शुक्ल ने नगर निगम के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को निर्धारित दिनांक 09 सितम्बर 2023 शनिवार को प्रातः 10 बजे उपस्थित रहकर वसूली यथावत जारी रखे जाने एवं अधिक से अधिक करदाताओं को अधिभार में छूट का लाभ प्रदान करने निर्देशित किया गया है। राजस्व विभाग से संबंधित समस्या एवं कठिनाई आने पर राजस्व अधिकारी जागेश्वर पाठक एवं जलकर से संबंधित समस्या के निराकरण के लिए अश्वनी पांडे सहायक यंत्री से संपर्क कर तत्काल यथा समय समस्या का निराकरण कराया जाएगा।
लोक अदालत के आयोजन हेतु आयोजन स्थलों पर पूर्व अनुसार व्यवस्था किए जाने हेतु अधिकारियों कर्मचारियों को समय सीमा पर उपस्थित होकर सोंपे गए दायित्वों को पूर्ण करने के निर्देश दिये गए हैं। महापौर श्रीमति प्रीति संजीव सूरी ने समस्त भवन स्वामियों से बकाया राशि जमा कर शासन द्वारा अधिभार में प्रदाय की जा रही छूट का लाभ प्राप्त करने की अपील की है।


