व्यापमं पुलिस भर्ती परीक्षा के आरोपी को 5 साल की सजा, शाजापुर निवासी हरेंद्र ने अपने स्थान पर वासुदेव पाठक को बिठाकर दिलवाई थी परीक्षा, सीबीआई ने इंदौर विशेष न्यायालय में पेश किया था चालान, अदालत ने धारा 419, 420, 467, 468 और 120 बी के तहत माना दोषी, इंदौर