रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय मोना शुक्ला पाण्डेय न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी जिला विदिषा द्वारा छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अभिषेक मिश्रा आयु- 32 वर्ष निवासी-कागदीपुरा, विदिषा थाना-कोतवाली विदिषा को धारा 354(डी) में 06 माह कारावास एवं 1000 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी सुश्री गार्गी झा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिषा द्वारा की गई।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि अभियोक्त्री द्वारा दिनांक 17.07.2016 को थाना कोतवाली जिला विदिषा में इस आषय की रिपोर्ट दर्ज करवाई कि, आरोपी अभिषेक मिश्रा अभियोक्त्री को पिछले 03 साल से लगातार परेषान कर रहा है। अभियोक्त्री द्वारा पूर्व में भी आरोपी के विरूद्ध दिनांक 03.08.2013 तथा 04.03.2014 को थाने पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी, जिसका केस कोर्ट में चल रहा है। घर से कोचिंग क्लास या बाजार जाते समय उसका पीछा करना और बीच बाजार में खड़ा होकर नाम लेकर चिल्लाने लगता है। उक्त पर से थाना कोतवाली विदिषा द्वारा रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा