रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। नगरपालिका परिषद नर्मदापुरम् में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नवनीत पाण्डेय द्वारा नगरीय क्षेत्र के मुख्य चौक-चौराहों एवं मुख्य मार्गों से आवारा पशुओं से मुक्त किए जाने हेतु समय-समय पर स्पष्ट निर्देषोपरांत भी नगरीय क्षेत्र को आवारा पशुओं से मुक्त नहीं कराया जा सका है। जिसके कारण दुर्घटनाओं की खबरे आ रही है। प्रमुख चौक-चोराहों तथा मुख्य मार्गों पर आवारा तथा पालतु पशुओं के कारण आवागमन बाधित भी हो रहा है। दो पहिया, चार पहिया वाहन के चालकों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है और वाहन चलाने में भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आश्चर्य का विषय है कि भाजपा की नगर पालिका परिषद का गठन हुए करीब 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है परंतु शहर को आवारा मवेशियों से मुक्ति के लिए परिषद ने अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए है जिस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। रविवार को भोपाल तिराहे पर गोवंश से मोटरसाइकिल सवार दंपति के टकराने से महिला की मौत के बाद सोशल मीडिया पर यह मामला छाया हुआ है। महिला की मौत के बाद नगर पालिका प्रशासन पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अवगत हो की कुछ माह पूर्व कलेक्टर गेट के पास एक पत्रकार पर आवारा सांड ने हमला कर दिया था, उन्हें भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था बमुश्किल उनकी जान बची थी। उस दुर्घटना के कारण उन्हें अखबार से हटा भी दिया गया था। रविवार को घटित घटना में महिला की मौत के मामले को नगर पालिका सीएमओ नवनीत पांडे ने गंभीरता से लिया हुआ है, उन्होंने आवारा एवं पालतू मवेशियों से होने वाली वाली दुर्घटनाओ को ध्यान मे रखते हुए नगरीय क्षेत्र के वार्ड पार्षदों तथा हाका गेंग प्रभारी सहित गेंग में संलग्न कर्मचारियों की बैठक लेकर हाका गेंग प्रभारी एवं कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से अंतिम चेतावनी देते हुए निर्देषित किया है कि आगामी 1 सप्ताह के अंदर नगरीय क्षेत्र के प्रमुख चौक चौराहो सतरास्ते से हीरो-होण्डा चौराहा, नेहरू पार्क से सर्किट हाउस चौराहा, टेलीफोन एक्सचेंज से लोकसेवा केन्द्र विवेकानंद घाट, पोस्ट ऑफिस, कलेक्टर, कोर्ट परिसर से होते हुए पीपल चौक, मालाखेड़ी मार्ग एवं चौक, मीनाक्षी चौक से नारायण नगर, रसूलिया ब्रिज के मुख्य मार्गों पर आवारा एवं पालतु पशुओं को पकड़कर नगरीय सीमा क्षेत्र से बाहर किए जावें एवं उक्त मार्गों पर पुनः आवारा एवं पालतु पशु नहीं पाए जावें। साथ ही पशु मालिकों पर अपने पालतु पशुओं को अपने घर में बांधने की हिदयात देने के निर्देश भी दिए। नियमों का पालन नहीं करने पर पशु मालिकों पर धारा 133 एवं 1000 रूपये जुर्माना संस्थित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। पूर्व में भी नपा के एलआईजी, एमआईजी के घरों में रहने वाले किरायेदारों ने भी मवेशी पाल रखे हैं और वे अपने पशु को सुबह से खोलकर रखते हैं जिससे रहवासियों के पेड़ पौधे को भी नुकसान पहुंचाते है। और मवेशियों को घर में बाधकर रखने का कहने पर लड़ाई पर पशु पालक आमदा हो जाते है। मवेशी पार्क को काफी नुकसान आए दिन पहुंचाते और शिकायत पर कोई कारवाई नहीं हुई । जिससे पशु पालकों की मनमानी के कारण इनके हौसले बुलंद है। शिकायत पर कोई भी कोई कारवाई नहीं होती है।