16 आरोपीगण को 7-7 वर्ष का सश्रम कारावा
विदिशा जिला ब्यूरो मुकेश चतुर्वेदी
गंज बासौदा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 148, 294, 307 सहपठित धारा 149 एवं 506 भाग-2
भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप थे। उन्होंने दिनांक 27.01.2017 के एक दिवस पूर्व फरियादी यशपाल के भतीजे पवन उर्फ केसरी व गांव के रविन्द्र रघुवंशी की लड़ाई बिना किसी कारण के हो गई थी, जिसकी उन लोगों ने रिपोर्ट की थी। इसी बुराई पर से नाराज होकर रवीन्द्र सिंह और उसका पिता इमरत सिंह, तलवार व लाठी लेकर तथा उनके परिवार के विजय सिंह, बलराम, रमेश, नीलेश, वीरेन्द्र, बदन सिंह, सुन्दर सिंह, कल्लू मोहन सिंह, धीरज सिंह, कुलदीप, धर्मेन्द्र, सुरेन्द्र, शैलेन्द्र, विक्का तथा 05-07 अन्य लोग एक राय होकर लाठी लेकर आये और बोले जान से मारो सालों को और सब लोगों ने लाठी, तलवार, रॉड से मारपीट की। इसके बाद यशपाल के भाई जसवंत की भी इन सभी लोगों ने लाठी डण्डों से मारपीट की। मारपीट में फरियादी यशपाल को सिर में दायें कंधे में, अंगूठा छिंगली उंगली में चोटें आयीं। जसवंत को सिर में, बायें हाथ में चोट आयी। घटना रतीबाई, शांतिबाई ने देखी। वे सभी लोग जाते समय कह रहे थे कि मादरचोदों को जान से खत्म कर दो और इनका वंश मिटा दो। फरियादी यशपाल द्वारा लिखवायी गई घटना की रिपोर्ट 0/17 पर थाना बासौदा शहर में लेखबद्ध की गई तथा उक्त रिपोर्ट से प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 105/2017 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 324, 506, 294 भा.दं.वि. के अंतर्गत अभियुक्तगण के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
अभियुक्तगण को अपराध धारा 325 सहपठित धारा 149 भा.दं.वि. एवं आहत जसवंत के सम्बंध में धारा 307 सहपठित धारा 149 भा.दं.वि. एवं धारा 148 भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध करते हुये निम्नानुसार दण्डादेश पारित किया गया-अभियुक्त गण को दी गई कारावास की सजाएं एक साथ भुगतायी जावे किंतु अर्थदंड के व्यक्ति कम दी गई कर आवाज की सजा प्रथक प्रथक भुगतायी जावे
शासन की ओर से पैरवी कर डाक्टर अखिलेश लाहौरी अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत साक्षी एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय तृतीय अतिरिक्त सत्य न्यायाधीश श्री डी एस परमार द्वारा अभियुक्तगणों इमरत सिंह पुत्र नारायण सिंह रघुवंशी आयु 50 वर्ष विजय सिंह पुत्र नारायण सिंह रघुवंशी उम्र 35 वर्ष धीरज सिंह पुत्र मोहन सिंह आयु 34 वर्ष शैलेंद्र पुत्र वीर सिंह आयु 23 वर्ष विक्रम सिंह पुत्र वीर सिंह आयु 22 वर्ष वीरेंद्र पुत्र विजय सिंह उम्र 26 वर्ष मोहन सिंह पत्र देवी सिंह आयु 56 वर्ष निलेश पत्र विजय सिंह आयु 20 वर्ष बदन सिंह पत्र रणधीर सिंह आयु 56 वर्ष सुंदर सिंह पत्र बदन सिंह आयु 36 वर्ष दिग्विजय सिंह पत्र बादल सिंह आयु 27 वर्ष नरेश सिंह पुत्र नाथन सिंह आयु 27 वर्ष धर्मेंद्र पुत्र भगवान सिंह आयु 23 वर्ष राजेंद्र सिंह पुत्र इमरत सिंह आयु 24 बस कुलदीप पुत्र बलराम आयु 19 बस सुरेंद्र पत्र नाथन सिंह आयु 22 वर्ष समस्त जातिगण रघुवंशी निवासी ग्राम फरीदपुर डायला थाना बासौदा को को उक्त सजा सुनाई गई