रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम/24,अगस्त,2023। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के तत्वाधान में एवं माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम सतीश चंद्र शर्मा के निर्देशन में एवं माननीय सचिव/ जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम गौतम भट्ट के मार्गदर्शन में 24 अगस्त 2023 सेमेरिटंस विद्यालय में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाओं योजना के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में श्री सिराज अली जिला न्यायाधीश एवं कु अंकिता शांडिल्य जिला विधिक सहायता अधिकारी, प्राचार्य प्रेरणा रावत, श्री अनंत तिवारी डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, मंगल सिंह परिहार, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल, शिक्षक -शिक्षिकाए एवं विद्यालय के छात्र-छात्राएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी मनोज कुमार सोनी, पैरालीगल वालेंटियर कु शिवानी राजपूत उपस्थित रहे।
उक्त कार्यक्रम में श्री सिराज अली ने छात्र एवं छात्राओं को बताया कि देश में बच्चों एवं नाबालिगो के विरूद्ध बढते हुए लैगिंग अपराधों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा पॉक्सो अधिनियम 14 नवम्बर 2012 से लागू किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा बच्चो को यौन उत्पीड़न एवं लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान की गई है साथ ही संचार माध्यमों को विशेष न्यायालय अनुमति के बिना शिशु की पहचान प्रकट करना प्रतिबंधित है।
उक्त कार्यक्रम में कु अंकिता शांडिल्य, जिला विधिक सहायता अधिकारी, छात्र एवं छात्राओं को बताया गया कि बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों के संबंध में विशेष विधि (पॉक्सो) लागू किया गया है जिसमें बच्चों के सर्वोत्तम हितो का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके अंतर्गत पीड़ित बच्चों से पूछताछ करने, साक्ष्य देने हेतु सौहार्दपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराये जाने कि व्यवस्था की गई है। बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए। यदि कोई बालक या बालिका यौन उत्पीड़न से ग्रसित है तो वह चाईल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सम्पर्क कर उक्त अपराध की शिकायत कर सकता है।


