दिनांक 07.02.21 को फरियादी पीडिता ने थाना चिचोली जिला बैतूल में रिपोर्ट
कि उसके साथ वर्ष 2019 के श्रावण महिने में रात करीब 10 बजे कचनार के जंगल मे देवकरण यादव द्वारा पीडिता
को डरा धमका कर उसके साथ जबरन बुरा काम (बलात्कार) करना बताया एंव बाद में भी कई बार बुरा काम करना
बताया। उक्त घटना पीडिता के व्दारा परिजनो को बताने पर आरोपी के अन्य साथी गुरुचरण यादव, टीपू यादव
, बालक राम यादव, लालू यादव एवं सालकराम यादव द्वारा गलत काम करने वाली बात किसी को न बताने हेतु
गंदी गंदी गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी। फरियादिया की रिपोर्ट पर आरोपीगणो के विरूध्द थाना
चिचोली में अपराध क्र. 00/2021 धारा धारा 376 (2) (एन), 376 (2) (एच), 294, 506, 34 भादवि का पजीबध्द
कर घटना स्थल थाना रहटगाँव जिला हरदा को होने से असल अपराध थाना में अप. क्र. 36/21 धारा 376 (2)
(एन), 376 (2) (एच), 294, 506, 34 भादवि का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। अन्य सभी साथी
आरोपीगण को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था एंव मुख्य आरोपी देवकरण पिता दुलीचंद यादव निवासी ग्राम
दरियावगंज थाना चिचोली जिला बैतूल घटना दिनांक 07.02.21 से फरार चल रहा था, फरार मुख्य आरोपी की
गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला हरदा व्दारा इनाम उद्घोषणा की गई थी जिसकी गिरफ्तारी
हेतु संजीव कुमार कंचन श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हरदा के निर्देशन में, श्रीमाति राजेश्वरी महोबिया
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय हरदा, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) महोदय टिमरनी के मार्ग दर्शन में थाना
प्रभारी उनि घनश्याम शर्मा व्दारा फरार आरोपी की पकड हेतु उनि जी एस मण्डलोई, प्रआर. 17 सूरजू उईके,
प्रआर. 121 उदय उईके, आरक्षक 308 महेश कुशारिया, की टीम गठित जयकी गई थी जिसका नेतृत्व उनि जी एस
मण्डलोई चौकी प्रभारी टेमागांव द्वारा किया । आरोपी पर ₹3000 का इनाम घोषित किया गया था।
टिमरनी से श्रीराम कुशवाहा की रिपोर्ट