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Home मध्यप्रदेश पन्ना

धारदार हथियार से हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना

by Manish Gautam Chiefeditor
August 1, 2023
in पन्ना
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धारदार हथियार से हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना
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रिपोर्टर संतोष चौबे

पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के सहा. मीडिया प्रभारी/सहा.जि.लोक अभि.अधि. रोहित गुप्ता के बताये अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 17.03.2021 को फरियादी जीवनलाल आदिवासी वन श्रमिक पन्ना टाईगर रिजर्व रेज मड़ला ने थाना उपस्थित आकर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पुल के पास केन नदी में तैरने की सूचना दिया, सूचना पर मर्ग कायम कर मौके से जांच की गई दौरान जांच अज्ञात मृतक का गला आधा कटा एवं सिर मे पीछे तरफ भी चोटे होना पाया गया। मृतक की पहचान ट्रक ड्राईवर दुरगपाल प्रजापति नि. जाखलौन थाना जाखलौन ललितपुर उ.प्र. के रूप में हुई। मर्ग जांच में मृत्यु किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से गला काटकर एवं सिर मे पीछे चोट पहुंचाकर हत्या करना पाया जो अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध धारा 302, 201 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना घटना स्थल का नक्शामौका तैयार किया गया, मृतक के शव के पास से बरामद टोल टैक्सी की पर्ची से एकत्रित साक्ष्य के आधार पर संदेही ट्रक क्र. यूपी 94 टी 7624 के क्लिनर आनंद झा पिता कृष्णचन्द्र झा निवासी बालंगा जिला पुरी उड़ीसा हाल निवासी ललितपुर उ.प्र. के कब्जे से ट्रक क्र. यूपी 94 टी 7624 को मय कागजात के जप्त किया जाकर संदेही आनंद झा को हिरासत मे लिया गया। अनुसंधान दौरान यह पाया गया कि मृतक का आंनद झा से विवाद हुआ था एवं उसी के द्वारा दुरगपाल की हत्या की गयी है। आरोपी को दिनांक 18.03.2021 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मडला में अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उक्त अपराध को शासन द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप मे चिन्हित किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना जगमोहन सिंह (उप निरीक्षक) द्वारा की गयी।

माननीय न्यायालय श्रीमान महेन्द्र मंगोदिया प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पन्ना के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संदीप कुमार पाण्डेय द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी आनंद झां के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान महेन्द्र मंगोदिया प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पन्ना की न्यायालय द्वारा आरोपी- आनंद झां को धारा- 302 भादसं. में आजीवन कारावास एवं 500 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादसं. में चार वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

रोहित गुप्ता
सहा. मीडिया प्रभारी/
सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
जिला पन्ना म.प्र.

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