रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा माखननगर के अपराध में आरोपी अर्पित चौधरी को 11(1)/12 पॉक्सो अधिनियम में आरोपी को दोषी पाते हुये 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 2000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण –
प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि,17 वर्षीय अवयस्क अभियोक्त्री के द्वारा थाना देहात अंतगर्त लिखित आवेदन पेश किया कि आरोपी अर्पित चौधरी द्वारा आये दिन पीछा कर परेशान करने तथा घटना दिनांक 10.03.22 को दिन के लगभग 12ः00 बजे पीड़िता स्कूल में थी तभी आरोपी अभियोक्त्री को बाहर बुला रहा था और क्लास रूम में आकर बोला बाहर निकल तुझसे बात करनी बाहर नही आयेगी तो तुझे उठाकर ले जाउंगा और घरवालों को खबर दी थी तो तेरे उपर तेजाब डाल दुॅगा चेहरा खराब कर दुॅगा उसी समय स्कूल के टीचर आ गये इसके पूर्व भी आरोपी द्वारा स्कूल आते जाते समय पीछा कर जबरजस्ती बात करने की कोशिश करता था और बात नही करने पर धमकी देकर मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। आरोपी के हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी थी इसलिये थाने में रिपोर्ट की जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्व अपराध पंजबद्व कर विवेचना उपरांत मोनिका सिंह उपनिरीक्षक द्वारा पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान पीड़िता एवं अन्य साक्ष्य पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन घटना प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को लैंगिक उत्पीड़न के अपराध में दोषसिद्व किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री लखन सिंह भवेदी, जिला नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई। उक्त जानकारी दिनेश यादव मीडिया प्रभारी,अभियोजन कार्यालय, जिला नर्मदापुरम द्वारा दी गई।


